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नीट यूजी में ग्रेस मार्क देने पर एनटीए से किया जवाब तलब

नीट यूजी में ग्रेस मार्क देने का मामला दिल्ली और कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गया है। नीट यूजी में ग्रेस मार्क देने पर कोर्ट ने एनटीए से किया जवाब तलब भी कर लिया है।

नई दिल्लीJun 08, 2024 / 07:27 am

Anand Mani Tripathi

देशभर के मेडिकल कॉलेज प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी के परीक्षा परिणाम मे ग्रेस मार्क देने का मामला दिल्ली और कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में श्रेयांसी ठाकुर नाम की छात्रा ने याचिका दाखिल कर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के ग्रेस अंक देेने के फैसले को मनमाना बताते हुए इसे चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। नीट यूजी में इस साल 67 छात्रों को पहली रैंक मिली है।
याचिका में कहा गया कि एनटीए के ग्रेस अंक देने के निर्णय से हजारों विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं। एनटीए का निर्णय उन अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव करता है, जिन्होंने परीक्षा के दौरान नियमों का पालन किया। यह हजारों अभ्यर्थियों के अधिकारों का उल्लंघन है। इसके कारण उन्हें अपनी रैंक खोनी पड़ी और उनके बेहतर भविष्य की संभावनाएं खत्म हो गईं।
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने याचिका पर सुनवाई के बाद एनटीए से जवाब मांगा है। परीक्षा में अनियमितता पर कोलकाता हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस कोर्ट ने भी एनटीए से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। नीट यूजी में गड़बड़ी का मुद्दा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी ने भी उठाया है।
यह हुई थी गड़बड़ी
एनटीए की ओर मई में आयोजित नीट यूजी परीक्षा के दौरान बहुविकल्पीय प्रश्न में दो उत्तरों को सही माना गया। छात्रा का कहना कि परीक्षा के निर्देशों के मुताबिक एक ही विकल्प सही हो सकता है। एनटीए के निर्णय का लाभ उन अभ्यर्थियों को मिला, जिन्होंने अनुमान लगाया। इसके अलावा एक साथ 67 अभ्यर्थियों के 720 में से 720 अंक आने पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसमें छह अभ्यर्थी एक ही परीक्षा केंद्र के थे।

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