बैंककारी विनियमन अधिनियम के तहत की कार्रवाई
इस संबंध में आरबीआई ने प्रेस रिलीज भी जारी की है, साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी है। जहां जुर्माने के कारण को स्पष्ट बताय गया है। आरबीआई ने बताया कि 15 मार्च 2021 को एसबीआई पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा का उल्लंघन करने के जुर्म में एक करोड़ का जुर्माना लगाया है।
बता दें कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा-47ए (1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को बैंकों पर इस तरह की कार्रवाई करने की शक्तियां मिली हैं। बताया गया कि बैंक पर ये कार्रवाई अनुपालन में कमियों के चलते की गई है। आरबीआई ने यह भी साफ किया कि इस कार्रवाई से स्टेट बैंक के ग्राहकों के लेन-देन से कोई संबंध नहीं है।