अंबानी परिवार की सुरक्षा को चुनौती
त्रिपुरा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें हाईकोर्ट से अपील की गई है कि बॉम्बे में अंबानी परिवार को दी गई खतरे की धारणा आधारित सुरक्षा गलत है। इसके साथ ही हाईकोर्ट से अपील की गई है कि आप इस सुरक्षा को वापस ले लें।
त्रिपुरा हाईकोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं
त्रिपुरा हाईकोर्ट के द्वारा जारी समन पर सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश सूर्यकांत व जेडी पारदीवाला की पीठ के सामने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि त्रिपुरा हाईकोर्ट का इस मामले पर कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि अंबानी परिवार की सुरक्षा से त्रिपुरा सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर अंबानी परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक परिवार को सुरक्षा दी जा रही है जो कभी जनहित याचिका का मामला नहीं हो सकता।