SC ने खाद्य पदार्थों में मिलावट पर केंद्र एवं राज्यों को भेजा नोटिस
खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर कड़े कानून बनाने संंबंधी याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है।
•Jul 08, 2015 / 08:50 am•
खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर कड़े कानून बनाने संंबंधी याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील विनीत ढांडा द्वारा दाखिल याचिका पर केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
इस याचिका में कहा गया है कि फल, सब्जियों, दुग्ध उत्पादों, मसालों, खाद्य तेलों आदि में मिलावट को लेकर उचित दिशा निर्देश बनाने की जरूरत है।
वर्तमान कानून इस गोरखधंधे पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। याचिका में उन कंपनियों को भी बंद करने की गुहार की गई है, जो मिलावट का धंधा करती हैं।
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