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Twitter ने केंद्र के आदेश को दी कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती, लगाया ये आरोप

Twitter vs Central Government: ट्विटर ने केंद्र सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें सरकार ने आपत्तिजनक कंटेंट हटाने और कुछ अकाउंट्स पर एक्शन लेने के लिए कहा था। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सोशल मीडिया की जवाबदेही तो तय होकर रहेगी।

Jul 05, 2022 / 09:10 pm

Mahima Pandey

Twitter Moves Karnataka High Court, Asks for Judicial Review of  Centre's Take Down Orders

Twitter Moves Karnataka High Court, Asks for Judicial Review of Centre’s Take Down Orders

सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर केंद्र सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में ट्विटर ने भारत सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें केंद्र ने आईटी ऐक्ट की धारा 69A के तहत आपत्तिजनक कंटेन्ट हटाने के लिए कहा था। ट्विटर चाहता है कि कोर्ट केंद्र सरकार के आदेश की समीक्षा करे। ट्विटर ने कहा कि अकाउंट के खिलाफ एक्शन लेने अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। वहीं, केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सोशल मीडिया की भी जवाबदेही तय होगी और उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी होगी।
दरअसल वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम से कुछ आपत्तिजनक कंटेन्ट हटाने के लिए कहा था। इनमें कुछ ऐसे भी पोस्ट भी शामिल थे जो कोरोना वायरस से जुड़े थे। पिछले वर्ष जनवरी में आईटी ऐक्ट की धारा 69 A के तहत ही एक ऐसे ट्वीट को हटाने के लिए कहा था जिसमें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और विनोद कापड़ी भी थे।

फाइनल नोटिस के बाद झुका ट्विटर
केंद्र ने ट्विटर कोआपत्तिजनक कंटेन्ट और अकाउंटस के खिलाफ एक्शन लेने को कहा था लेकिन ट्विटर ने इसमें आनाकानी की। इसके बाद केंद्र ने ट्विटर को फाइनल नोटिस जारी कर दिया था और 4 जुलाई तक का समय दिया था, यदि वो ऐसा नहीं करता है तो इंटरमीडियरी का ‘कवच’ को हटा दिया जाएगा। यदि ऐसा होता तो किसी भी ट्वीट या पोस्ट के लिए सीधी जवाबदेही ट्विटर की बनती। यहाँ तक कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है।
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आईटी ऐक्ट की धारा 69 A धारा क्या है? इस धारा के मुताबिक सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट या अकाउंट जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है या फिर देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है तो ऐसे पोस्ट और अकाउंट के खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती है। ट्विटर ने इस आदेश को तो मान लिया, लेकिन अब इसी आदेश को उसने कोर्ट में चुनौती दी है और इसे अभिव्यक्ति की आजादी यक उल्लंघन बताया है।
https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
वहीं इस मामले पर इन्फॉर्मेशन ऐंड टेक्नॉलजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है सोशल मीडिया को जवाबदेही बनाना होगा और सरकार इसी दिशा में प्रयासरत है।

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