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What Is CAA: CAA क्या है? जानें किसे मिलेगा फायदा, किन देशों से आने वाले गैर-मुस्लिमों को मिलेगी नागरिकता

Citizenship Amendment Acts 2024: मोदी सरकार (Modi Govt) ने आज सोमवार (11 मार्च) को देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) को लागू करने संबंधी अध‍िसूचना को जारी कर द‍िया गया है।

नई दिल्लीMar 11, 2024 / 07:46 pm

Paritosh Shahi

amit shah caa news

Citizenship Amendment Acts 2024: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) कर दिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए पोर्टल भी तैयार है। इस पोर्टल पर नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार तीन मुल्कों के गैर-मुस्लिम (अल्पसंख्यकों) को भारत की नागरिकता देने के लिए कानून को लागू करने की तैयारी कर चुकी थी।

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। सीएए के तहत इन देशों से आए हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान शामिल है।

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संसद के दोनों सदनों से सीएए 11 दिसंबर, 2019 में पारित किया गया था। इसके एक दिन बाद राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई थी। ध्यान दें, यह कानून उन लोगों पर लागू होगा, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए वहां के अल्पसंख्यकों को इस कानून के जरिए यहां भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसी स्थिति में आवेदनकर्ता को साबित करना होगा कि वो कितने दिनों से भारत में रह रहे हैं।

उन्हें नागरिकता कानून 1955 की तीसरी सूची की अनिवार्यताओं को भी पूरा करना होगा। सीएए को काफी पहले ही लागू कर दिया जाता, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें देरी हो गई। वहीं, इससे पहले केंद्रीय अमित शाह ने भी संकेत दे दिए थे कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू कर दिया जाएगा।

बता दें कि छह राज्यों ने विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। इनमें केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, और तेलंगाना शामिल हैं।

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