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उदयपुर घटना की जिम्मेदार, टीवी पर माफी, सस्ता प्रचार…10 बिंदुओं में जानें Nupur Sharma को Supreme Court ने क्या-क्या कहा?

शीर्ष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपूर शर्मा को उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नुपूर शर्मा ने अपनी याचिका भी वापस ले ली।

नई दिल्लीJul 01, 2022 / 01:56 pm

धीरज शर्मा

What Supreme Court Said On Nupur Sharma Prophet Remark In 10 Major Points

What Supreme Court Said On Nupur Sharma Prophet Remark In 10 Major Points

पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद विवादों से घिरीं नुपूर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। शुक्रवार को देश की शीर्ष अदालत ने नुपूर शर्मा को जमकर फटकार लगाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में नूपुर शर्मा की ओर से से एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका के जरिए नुपूर शर्मा ने सर्वोच्च अदालत से गुहार लगाई थी कि उनकी जान को खतरा है, ऐसे में वह देश के अलग-अलग हिस्सों में केसों की सुनवाई के लिए नहीं जा सकतीं। लिहाजा उनके सभी केस दिल्ली ट्रांसफर किए जाएं। उनकी इस याचिका पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और उन्हें सख्त लहजे में उदयपुर की घटना का जिक्र करते हुए बिगड़े हुए माहौल का जिम्मेदार बताया।

इस मामले में शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस को भी लताड़ लगाई। उदयपुर की घटना, टीवी पर माफी और सस्ता प्रचार जैसी सख्त भाषा के साथ सुप्रीम कोर्ट ने नुपूर शर्मा को फटकार लगाई है। आइए 10 मुख्य बिंदुओं मे समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

शीर्ष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपूर शर्मा को उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नुपूर शर्मा ने अपनी याचिका भी वापस ले ली।

यह भी पढ़ें – नुपूर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- आपके बयान के चलते हुई उदयपुर जैसी घटना, पूरे देश से टीवी पर मांगे माफी


नुपूर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
1. शीर्ष अदालत ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा कि उनके ही एक बयान के चलते माहौल खराब हो गया।
2. सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर जैसी घटना के लिए भी नुपूर को जिम्मेदार बताया। उन्होंने टेलर कन्हैया लाल की हत्या आपके भड़काऊ बयान का नतीजा है।
3. कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा ने माफी मांगने में देरी कर दी और उनके चलते ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं।
4. नुपुर शर्मा ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी या तो सस्ता प्रचार पाने के लिए या किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत या किसी घृणित गतिविधि के तहत की।
5. ऐसे लोग अन्य धर्मों का सम्मान नहीं करते। अभिव्यक्ति की आजादी का यह अर्थ नहीं है कि कुछ भी बोला जाए।

6. कोर्ट ने नुपुर के पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने को लेकर कहा कि, उनके बयान व्यथित करने वाले हैं और इनसे अहंकार की बू आती है।
7. अदालत ने कहा कि यदि उन्हें केसों को ट्रांसफर कराना है तो फिर हाई कोर्ट में जाएं। हम इस पर कोई आदेश नहीं देंगे।
8. अदालत ने कहा कि यह पूरा विवाद टीवी डिबेट के जरिए ही फैला है और उन्हें वहीं पर जाकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने नूपुर शर्मा की ओर से सुरक्षा की मांग को लेकर कहा कि उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनके बयान जरूर देश भर में खतरा बन गए हैं।
9. दिल्ली पुलिस पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब किसी के खिलाफ FIR होती है तो वह व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है, लेकिन किसी ने भी आपको छूने की हिम्मत नहीं की। इससे पता लगता है कि आपके पास कितना बड़ा कवच है।
10. कोर्ट ने नुपूर को कहा कि, सीधे यहां केस दायर करके आपने दिखाया कि आपके पास ताकत का नशा है। आप मजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं गई हैं।

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