पीठ केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। पीठ ने ईडी से पूछा कि क्या न्यायिक कार्यवाही के बिना आप आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं? इस मामले में अब तक कुर्की की कार्यवाही नहीं हुई है। अगर हुई है तो दिखाएं कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल हैं?
कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के फैसले में दो हिस्से हैं, एक उनके पक्ष में और दूसरा विपक्ष में। आप बताएं कि केजरीवाल का मामला कहां है? कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धारा 19 की व्याख्या पर भी ईडी से सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि मामले में कार्यवाही शुरू होने और गिफ्तारी के बीच इतने समय का अंतराल क्यों रहा?
सिसोदिया की बेल याचिका खारिज
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को फिर झटका लगा। कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। उनकी जमानत का सीबीआइ और ईडी ने विरोध किया था। यह दूसरा मौका है, जब सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की गई है। कोर्ट ने कुछ दिन पहले याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसले के खिलाफ अब सिसोदिया हाईकोर्ट जाएंगे।