क्या था मामला?
हाईकोर्ट को यह भी बताया कि नागांव के पुलिस अधीक्षक ने सोमवार को अन्य पांच पड़ित परिवारों को मुआवजा दे दिया। 1 मई 2022 को मछली बेचने वाले इस्लाम की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई थी। इसके बाद नागांव जिले के सलोनाबारी गांव में कुछ लोगों की भीड़ ने बताद्रवा पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस ने घरों को अवैध मानते हुए बुलडोजर चलवा दिया था।
अधिकारियों पर भी गिरी गाज
बुलडोजर एक्शन पर गौहाटी हाईकोर्ट ने पिछले साल स्वत: संज्ञान लिया था। बेंच ने कहा था कि उसे उम्मीद है कि राज्य सरकार अवैध कार्रवाई से प्रभावित लोगों को मुआवजा देगी। इस मामले में इसी साल 24 अप्रैल को IGP यानी पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) ने राज्य सरकार के गृह और राजनीतिक विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी को मुआवजे का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव के मुताबिक, हर पक्के घर के लिए 10 लाख रुपये और ध्वस्त किए गए प्रत्येक कच्चे घर के लिए 2.5 लाख रुपये की सिफारिश थी। बता दें कि कोर्ट ने 4 सप्ताह के अंदर इसकी जानकारी मांगी है।