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नीमच

CMHO यहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हाईकोर्ट को भी नहीं देते महत्व

हाईकोर्ट को आदेश नहीं मानने अब पड़ सकते हैं परेशानी में

नीमचAug 12, 2019 / 01:14 pm

Mukesh Sharaiya

CMHO Letest News In Hindi Neemuch

नीमच

नीमच. यूं तो प्रशासनिक कार्रवाई के लिए एक अधिकारी जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन जिस अधिकारी के हाथ में हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का अधिकार होता है वो सबसे अधिक जिम्मेदार होता है। नीमच के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हाईकोर्ट के एक आदेश का पालन नहीं करने पर फंस चुके हैं। फिलहाल वे 25 हजार की जमानत पर हैं। 13 अगस्त को उनकी परेशानी बढ़ भी सकती है। उन्हें हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना को नोटिस जारी किया जा चुका है।
मंगलवार को पेश होना है कोर्ट में
रोगी कल्याण समिति के 13 कर्मचारियों को 23 अप्रैल 2018 को नियमित करने के हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ ने आदेश दिए थे। आदेश का पालन नहीं करने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. समरथसिंह बेघल के खिलाफ 17 जुलाई को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई थी। अवमानना याचिका पर 25 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया था। 12 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा गया था। 12 अगस्त को ईदुलजुहा होने से प्रकरण न्यायमूर्ति वीरेंद्रसिंह की कोर्ट में 13 अगस्त को लिस्ट किया गया है। हाईकोर्ट की अवमानना का 17 जुलाई 19 को जमानती वारंट जारी होने के बाद भी सीएमएचओ डा. बघेल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। मंगलवार को न्यायालय की अवमानना पर उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना है। रोगी कल्याण समिति के जिन 13 कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने नियमित करने के आदेश दिए थे उन्हें अब तक नियमित नहीं किया गया है। इस आदेश का पालन नहीं करने पर ही उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। ऐसे में सीएमएचओ संकट में आ सकते हैं।
परेशानी में आ सकते हैं सीएमएचओ
माननीय हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस दिया गया था जो सीएमएचओ को तामील हो गया है। कोर्ट की अवमानना करने पर सीएमएचओ को 25 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। इसके बाद भी वे गंभीर नहीं है। अब तक अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किया गया है। 13 अगस्त को फिर सीएमएचओ को कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर परेशानी में आ सकते हैं सीएमएचओ।
– गौरव पांचाल, हाईकोर्ट अभिभाषक
नहीं किया नियमित
यह बात सही है कि हाईकोर्ट ने रोगी कल्याण समिति के 13 अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिए हैं। देखेंगे! अभी प्रक्रिया प्रोसेस में है।
– डा. एसएस बघेल, सीएमएचओ
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