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नीमच

इन्हें वोट देने का अधिकार तो है लेकिन उपयोग का अवसर नहीं मिलता

– इस जिले में ऐसे 450 से अधिक वोटर हैं – इनके मताधिकार की प्रक्रिया है लंबी

नीमचSep 22, 2018 / 10:31 pm

harinath dwivedi

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नीमच. लोकतंत्र को मजबूत करने में हर वर्ग की भागीदारी तय की गई है। महिला, पुरूषों, वयस्कों, किन्नरों तक को वोट देने का अधिकार दिया गया है। इनमें एक वर्ग ऐसा भी है जिसे मतदान का अधिकार तो कानून ने दिया है लेकिन उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर कभी नहीं मिल पाता है। इस वर्ग के 450 से अधिक लोग नीमच जिले में मौजूद हैं। जानकार बताते हैं कि अब तक इस वर्ग के लोगों को मतदान का अवसर किसी भी चुनाव में नहीं मिल सका है।
यह होती है इनके मताधिकार की प्रक्रिया-
जेल अधिकारियों के अनुसार जिन बंदियों को प्रकरणों में सजा हो चुकी हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो विचाराधीन बंदी होते हैं उन्हें मतदान का अधिकार निवार्चन व्यवस्था में दिया गया है। लेकिन इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। ऐसे बंदियों के लिए निर्वाचन विभाग को पूरा विवरण देना होता है, निर्वाचन के माध्यम से ही इसमें न्यायिक अनुमति होती है। इसके बाद निर्वाचन के पत्र के आधार पर पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था ली जाती है। चूंकि चुनाव के दौरान पूरा पुलिस फोर्स ड्यूटी पर तैनात रहता है ऐसे में अधिक संख्या में बंदियों को मतदान के लिए ले जाने के लिए सामान्यत: सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती। अधिकांश अधिकारियों का कहना है कि भले ही विचाराधीन बंदियों को मतदान करने का अधिकार हो लेकिन नौकरी में कभी ऐसा अवसर नहीं आया जब उन्होने इस व्यवस्था के तहत किसी चुनाव में बंदियों को वोट देते देखा हो।
इतनी संख्या में हैं मौजूद-
नीमच जिला जेल कनावटी में लगभग 350 विचाराधीन बंदी हैं। इनमें से लगभग 125 बंदी राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के हैं। जबकि उपजेल जावद में लगभग 100 विचाराधीन बंदी हैं। कई बंदियों की स्थिति यह है कि उनका वोट देना कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें परिवार के लोग अपने साथ भी रखना पसंद नहीं करते। कई मामलों में परिवारों की शिकायतों पर भी अपराधी जेल की सीखचों के पीछे आते हैं। नीमच जेल में अब तक ऐसा रिकार्ड सामने नहीं आया है कि कभी किसी विचाराधीन बंदी को मतदान करवाने ले जाया गया हो।

जिन्हें सजा हो चुकी है ऐसे बंदियों को तो मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन विचाराधीन बंदियों को मतदान का अधिकार दिया गया है। हालांकि इस तरह के बंदियों को मतदान का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए काफी पैचिदा प्रक्रियाएं हैं इससे भी महत्वपूर्ण है सुरक्षा का प्रश्न। मेरे सेवाकाल में मैने इस तरह मतदान का उदाहरण नहीं देखा है। – आरके वसुनिया, जेल अधीक्षक जिला जेल नीमच
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