फाइनेंस कंपनी के दो कर्मचारियों का एक एक साल की कैद
जिला अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि मृतिका दुर्गादेवी का निवास अम्बेडकर रोड, चौरडिय़ा अस्पताल के सामने नीमच पर हैं। जहां मृतिका उपरी मंजिल पर निवास करती थी। घर का निचला हिस्सा आवास फाइनेंस कंपनी के कार्यालय हेतु किराए पर दिया गया था। इसका बोर्ड घर की छत पर लगा हुआ था। 5 मार्च 2018 को सुबह करीब 10.40 बजे फाइनेंस कंपनी के दो कर्मचारी संदीप व गजेन्द्र छत पर से लापरवाहीपूर्वक बोर्ड उतारने लगे। इस कारण बोर्ड का एक हिस्सा हाई पावर लाइन के तार को छू गया था। दूसरा हिस्सा गैलरी की रेलिंग को छू गया। इस कारण रेलिंग में करंट फैल गया जिसके संपर्क में आने से दुर्गादेवी की मृत्यु हो गई थी। मृतिका के परिवार द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना नीमच कैंट में अपराध क्रमांक 148/2018, धारा 304ए भादवि का पंजीबद्ध हुआ। पुलिस नीमच केंट द्वारा विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में विचारण के दौरान चश्मदीद मृतिका के परिवार के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर यह प्रमाणित कराया गया कि घटना आरोपीगण की लापरवाही से हुई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीमच नीरज मालवीय द्वारा आरोपीगण संदीप पिता रविशंकर जेरिया (26) निवासी 396, विकास नगर नीमच तथा गजेन्द्रकुमार पिता अशोक सुतार (24) निवासी ग्राम बराड़ा तहसील जावद को धारा 304ए भादवि में (उपेक्षापूर्ण कार्य करने से मृत्यु होना) उक्त सजा से दंडित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि मृतिका दुर्गादेवी का निवास अम्बेडकर रोड, चौरडिय़ा अस्पताल के सामने नीमच पर हैं। जहां मृतिका उपरी मंजिल पर निवास करती थी। घर का निचला हिस्सा आवास फाइनेंस कंपनी के कार्यालय हेतु किराए पर दिया गया था। इसका बोर्ड घर की छत पर लगा हुआ था। 5 मार्च 2018 को सुबह करीब 10.40 बजे फाइनेंस कंपनी के दो कर्मचारी संदीप व गजेन्द्र छत पर से लापरवाहीपूर्वक बोर्ड उतारने लगे। इस कारण बोर्ड का एक हिस्सा हाई पावर लाइन के तार को छू गया था। दूसरा हिस्सा गैलरी की रेलिंग को छू गया। इस कारण रेलिंग में करंट फैल गया जिसके संपर्क में आने से दुर्गादेवी की मृत्यु हो गई थी। मृतिका के परिवार द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना नीमच कैंट में अपराध क्रमांक 148/2018, धारा 304ए भादवि का पंजीबद्ध हुआ। पुलिस नीमच केंट द्वारा विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में विचारण के दौरान चश्मदीद मृतिका के परिवार के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर यह प्रमाणित कराया गया कि घटना आरोपीगण की लापरवाही से हुई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीमच नीरज मालवीय द्वारा आरोपीगण संदीप पिता रविशंकर जेरिया (26) निवासी 396, विकास नगर नीमच तथा गजेन्द्रकुमार पिता अशोक सुतार (24) निवासी ग्राम बराड़ा तहसील जावद को धारा 304ए भादवि में (उपेक्षापूर्ण कार्य करने से मृत्यु होना) उक्त सजा से दंडित किया गया।