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नीमच

Court News दुकान का कब्जा खाली नहीं करने पर कोर्ट कर्मचारियों को उतरना पड़ा मैदान में

14 साल बाद कोर्ट से प्रकरण जीतने के बाद भी फिर लेना पड़ी न्यायालय की शरण
 

नीमचSep 15, 2019 / 02:24 pm

Mukesh Sharaiya

Letest Court News In Hindi Neemuch

तिलक मार्ग पर स्थित दुकान का कब्जा हटवाते हुए कोर्ट से मौके पहुंचे कर्मचारी।


नीमच. अपनी दुकान का कब्जा हासिल करने के लिए पिछले १४ सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद न्याय तो मिला, लेकिन कब्जाधारी की नीयत खराब हो गई। ३१ अगस्त १९ तक दुकान खाली नहीं करने पर शनिवार को कोर्ट के आदेश पर कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर दुकान खाली कराई गई।
कोर्ट के आदेश पर दी थी अंडर टेकिंग
तिलक मार्ग जाजू बिल्डिंग के समीप स्थित दुकान के मालिक विजय मित्तल ने बताया कि गोपी मिष्ठान भंडार के संचालक राजेश पिता राधेश्याम सैनी, योगेश पिता राधेश्याम सैनी और अुर्जन पिता बागमल सैनी के खिलाफ दुकान पर कब्जा करने का वर्ष २००५ से न्यायालय में प्रकरण दर्ज रहा था। नीमच कोर्ट से जीतने के बाद गोपी मिष्ठान के संचालत मामले को हाई कोर्ट तक ले गए। जब उन्हें लगने लगा कि हारने वाले हैं तो कोर्ट के समक्ष समझौता कर लिया। कोर्ट से दुकान खाली करने के लिए दो साल का समय मांगा। मैंने छह महीने का समय देने के लिए कहा। कोर्ट के आदेश पर गोपी मिष्ठान भंडार के संचालकों ने ३१ अगस्त २०१९ तक अंडर टेंकिग दी थी। डेढ़ साल का समय बीतने के बाद भी गोपी मिष्ठान भंडार के संचालकों ने जब दुकान खाली नहीं की तो कोर्ट को अवगत कराया गया। कोर्ट ने आदेश जारी कर कर्मचारियों को भेजकर शनिवार को दुकान खाली कराई। दोपहर करीब डेढ़-दो बजे कोर्ट से आए मुकेश राठौर व अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में दो-तीन घंटे में दुकान खाली कराई गई। गोपी मिष्ठान भंडार के संचालकों द्वारा अंडर टेकिंग का पालन नहीं करने और कोर्ट के आदेश की अह्वेलना करने पर अवमानना का प्रकरण दर्ज करने के लिए वकील से राय लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे।
कोर्ट अवमानना का दर्ज करेंगे प्रकरण
गोपी मिष्ठान भंडार के संचालक ने जाजू बिल्डिंग के समीप स्थित दुकान को हाईकोर्ट से ३१ अगस्त २०१९ तक अंडर टेकिंग में लिया था। निर्धारित समयावधि बीतने के बाद दुकान खाली नहीं करने पर कोर्ट से आदेश लेकर दुकान खाली कराई गई है। गोपी मिष्ठान भंडार के संचालक द्वारा कोर्ट की अवमानना की गई है। इस संबंध में संबंधितों पर प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।
– रवींद्र जैन, अभिभाषक
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