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चोरी की बाइक से शराब की तस्करी करने के आरोपी को भेजा जेल

युवती को थप्पड़ मारने के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा

नीमचNov 03, 2018 / 01:49 pm

Hariom Dwivedi

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जमानत अर्जी खारिज कर शुक्रवार को जेल भेज दिया

नीमच। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार राठी की कोर्ट ने चोरी की बाइक से शराब तस्करी करने के मामले में गिरतार आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर शुक्रवार को जेल भेज दिया है।

जिला अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि दिनांक 18 अप्रेल 2018 को बघाना द्वारकापुरी निवासी मनोज कुमार वलेचा ने अपनी मोटरसाईकल हीरो स्पैंण्डर क्रमांक एमपी 44 एमए 4392 को शाम 07:30 बजे घर के बाहर खड़ी की थी। जो कि 1 घण्टे के भीतर वहां से चोरी हो गई। जिसकी चोरी की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना बघाना पर दर्ज कराई थी। पुलिस ने चोरी में अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश कर दी थी। दिनांक 24 अक्टूबर 2018 को पुलिस द्वारा आरोपी को उसी चोरी की बाइक पर 6 0 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा। उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की थी। बाइक के बारे में पूछताछ करने पर उसके द्वारा चोरी अपराध स्वीकार किया गया। पुलिस बघाना ने आरोपी को गिरतार कर न्यायालय में पेश किया। इस दौरान आरोपी के वकील ने जमानत के लिए आवेदन लगाया। न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। न्यायालय में जमानत आवेदन पर एडीओपी विवेक सोमानी ने विरोध करते हुए न्यायालय में तर्क दिया कि आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक और अवैध शराब जप्त की गयी है। यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह साक्षियों को डरायेगा और धमकायेगा। उसके फरार होने की प्रबल संभवना हैं, इसीलिए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होते न्यायाधीश ने आरोपी विनोद उर्फ प्रवीण पिता गणपत उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम धामनिया थाना छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ का जमानत आवेदन निरस्त कर उसको कनावटी जेल भेजने का आदेश दिया है।
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नीमच। 1 अतिरिक्त मुय न्यायिक दंडाधिकारी नीरज मालवीय की कोर्ट ने युवती को थप्पड़ मारने के आरोपी युवक को न्यायालय उठने तक की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना अदा करने की शुक्रवार को सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि मामला करीब एक वर्ष पुराना है। दिनांक 06 सितंबर 2017 शाम के 07:30 बजे बालाजी कॉलोनी में सादडी रोड़ बघाना की हैं। पीडि़ता युवती बदला नाम रीनू गेट के पास खडे होकर अपने मित्र आशीष व कृष्णा से बातचीत कर पुस्तकों का आदान-प्रदान कर रही थी। तभी आरोपी वहॉ पर आया और जोर-जोर से चिल्लाते हुए उसने युवती को थप्पड़ मार दिया। मौके पर मौजूद आशीष व कृष्णा ने बीच-बचाव किया। निू ने घर जाकर घटना की जानकारी उसके पिता जगन्नाथ को दीए जिनके द्वारा आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना बघाना में रिपोर्ट की। जिस पर से धारा 323 आईपीसी का पंजीबद्ध किया गया। पुलिस बघाना द्वारा विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में विचारण के दौरान अपराध को प्रामाणित किये जाने के लिए चश्मदीद साक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर थप्पड़ मारने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। इस पर धारा 323 आईपीसी मारपीट के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास व एक हजार के जुर्माने से दण्डित किया है।

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