युवती को थप्पड़ मारने के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा
नीमच•Nov 03, 2018 / 01:49 pm•
Hariom Dwivedi
जमानत अर्जी खारिज कर शुक्रवार को जेल भेज दिया
नीमच। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार राठी की कोर्ट ने चोरी की बाइक से शराब तस्करी करने के मामले में गिरतार आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर शुक्रवार को जेल भेज दिया है।
जिला अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि दिनांक 18 अप्रेल 2018 को बघाना द्वारकापुरी निवासी मनोज कुमार वलेचा ने अपनी मोटरसाईकल हीरो स्पैंण्डर क्रमांक एमपी 44 एमए 4392 को शाम 07:30 बजे घर के बाहर खड़ी की थी। जो कि 1 घण्टे के भीतर वहां से चोरी हो गई। जिसकी चोरी की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना बघाना पर दर्ज कराई थी। पुलिस ने चोरी में अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश कर दी थी। दिनांक 24 अक्टूबर 2018 को पुलिस द्वारा आरोपी को उसी चोरी की बाइक पर 6 0 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा। उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की थी। बाइक के बारे में पूछताछ करने पर उसके द्वारा चोरी अपराध स्वीकार किया गया। पुलिस बघाना ने आरोपी को गिरतार कर न्यायालय में पेश किया। इस दौरान आरोपी के वकील ने जमानत के लिए आवेदन लगाया। न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। न्यायालय में जमानत आवेदन पर एडीओपी विवेक सोमानी ने विरोध करते हुए न्यायालय में तर्क दिया कि आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक और अवैध शराब जप्त की गयी है। यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह साक्षियों को डरायेगा और धमकायेगा। उसके फरार होने की प्रबल संभवना हैं, इसीलिए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होते न्यायाधीश ने आरोपी विनोद उर्फ प्रवीण पिता गणपत उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम धामनिया थाना छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ का जमानत आवेदन निरस्त कर उसको कनावटी जेल भेजने का आदेश दिया है।