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सफाईकर्मी ने जेसीबी से सफाई कर रहे ड्रायवर के साथ की मारपीट

-कृषि ऊपज मंडी में सफाई के दौरान हुआ हंगामा -मंडी प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट

नीमचFeb 01, 2019 / 07:24 pm

Mahendra Upadhyay

patrika

सफाईकर्मी ने जेसीबी से सफाई कर रहे ड्रायवर के साथ की मारपीट

नीमच। मनासा कृषि उपज मंडी में लहसुन शेड के समीप जेसीबी से सफाई कर रहे जेसीबी ड्रायवर के साथ मंडी के सफाईकर्मी सहित अन्य लोगों द्वारा गाली गलोच एवं हाथापाई करने का मामला सामने आया है। ड्रायवर के साथ हुई घटना को लेकर मंडी सचिव एवं अन्य अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
थाने से मिली जानकारी के मुताबिक मंडी प्रशासन ने गुरुवार को लहसुन शेड के पास पड़ी गंदगी को हटवाने के लिए जेसीबी बुलवाई थी। जिसको लेकर मंडी सफाई कर्मचारी एवं उसके साथियों ने जेसीबी ड्रायवर के साथ गाली गलोच एवं मारपीट की। जिसको लेकर पीडि़त पप्पू पिता सदाराम चंदेल ने मंडी प्रशासन को शिकायत की। पीडि़त की शिकायत पर मंडी प्रशासन के सहायक निरिक्षक लोकेन्द्रसिंह भाटी ने आरोपी दीपक धवन एवं उसके अन्य साथियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं पीडि़त पप्पू बंजारा ने शिकायत में बताया कि में मंडी प्रशासन के कहने पर मंडी में जेसीबी से सफाई कर रहा था। तभी 2 बजे के करीब आरोपी दीपक धवन एवं उसके साथियों ने मेरे साथ गाली गलोज करते हुए हाथापाई शुरू कर दी। जिससे में नाली में गिर गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है कार्रवाई की जाएगी।
………….


बंदुक का लाईसेंस नवीनीकरण ना कर कब्जे में रखने वाले आरोपी को सजा
नीमच। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नरेन्द्र कुमार भंडारी की कोर्ट ने लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद भी बंदूक पास रखने के मामले में आरोपी युवक न्यायालय उठने तक की सजा और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 09 अक्टूबर 2013 की हैं। आरोपी विशनलाल पिता अंबालाल मेहतर आयु 27 वर्ष निवासी नीमच सिटी को टोपीदार बंदुक दो नाली लेकर थाने मे उपस्थित होने पर तथा उक्त बंदुक का लाईसेंस क्रमांक 16 एमपी नीमच 6 जून २०04 का चैक करने पर ज्ञात हुआ है कि उक्त लाईसेंस की मियाद 31 मई २०11 को खत्म हो गई थी। जिस पर आरोपी ने उक्त लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं कराकर लाईसेंस की शर्तो का उल्लंघन किया तथा उक्त बंदुक की लाईसेंस की मियाद खत्म होने पर बंदुक को अपने कब्जे में रखा था। जिस पर से दिनांक 09 अक्टूबर २०13 को पुलिस थाना नीमच सिटी द्वारा बंदुक जप्त कर तथा आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध क्रमांक धारा 25, 30 आम्र्स एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आरोपी विशनलाल पिता अंबालाल मेहतर आयु 27 वर्ष निवासी नीमच सिटी व जिला नीमच को धारा 25, 30 आम्र्स एक्ट ;बिना लाईसेंसी पिस्टल रखना में न्यायालय उठने तक का कारावास तथा दो हजार जुर्माने से दण्डित किया है।

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