बंदुक का लाईसेंस नवीनीकरण ना कर कब्जे में रखने वाले आरोपी को सजा
नीमच। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नरेन्द्र कुमार भंडारी की कोर्ट ने लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद भी बंदूक पास रखने के मामले में आरोपी युवक न्यायालय उठने तक की सजा और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 09 अक्टूबर 2013 की हैं। आरोपी विशनलाल पिता अंबालाल मेहतर आयु 27 वर्ष निवासी नीमच सिटी को टोपीदार बंदुक दो नाली लेकर थाने मे उपस्थित होने पर तथा उक्त बंदुक का लाईसेंस क्रमांक 16 एमपी नीमच 6 जून २०04 का चैक करने पर ज्ञात हुआ है कि उक्त लाईसेंस की मियाद 31 मई २०11 को खत्म हो गई थी। जिस पर आरोपी ने उक्त लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं कराकर लाईसेंस की शर्तो का उल्लंघन किया तथा उक्त बंदुक की लाईसेंस की मियाद खत्म होने पर बंदुक को अपने कब्जे में रखा था। जिस पर से दिनांक 09 अक्टूबर २०13 को पुलिस थाना नीमच सिटी द्वारा बंदुक जप्त कर तथा आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध क्रमांक धारा 25, 30 आम्र्स एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आरोपी विशनलाल पिता अंबालाल मेहतर आयु 27 वर्ष निवासी नीमच सिटी व जिला नीमच को धारा 25, 30 आम्र्स एक्ट ;बिना लाईसेंसी पिस्टल रखना में न्यायालय उठने तक का कारावास तथा दो हजार जुर्माने से दण्डित किया है।