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रेत ढोने वाले वाहनों को खनिज विभाग में कराना होगा पंजीयन

-इन वाहनों के नंबर पर रॉयल्टी भी कटेगी-अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए विभाग की पहल

नीमचFeb 24, 2019 / 05:11 pm

Mahendra Upadhyay

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रेत ढोने वाले वाहनों को खनिज विभाग में कराना होगा पंजीयन

नीमच। रेत, गिट्टी, मुरम और अन्य खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का अब खनिज विभाग में भी पंजीयन कराना होगा। इन वाहनों के नंबर पर रॉयल्टी भी कटेगी। व्यवस्था को लेकर ट्रायल शुरू हो गया है। फ रवरी माह से यह अनिवार्य हो जाएगा। अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत खदान मालिकों को खदान का रकबा, रोजाना का उत्पादन और इनका परिवहन करने वाले वाहनों की संख्या व उनका प्रकार बताना होगा। बिना पंजीयन पकड़ाए जाने पर खदान का पट्टा निरस्त करने की कार्रवाई होगी।

जुर्माने का प्रावधान की खास बात यह है कि रेत व अन्य खनिज ढुलाई करने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान पहले से है। यही नहीं ऐसा न करने पर 20 हजार तक का तगड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यही नहीं रॉयल्टी की रसीद पर स्पष्ट रूप से वाहन का नंबर भी दर्ज होता है। पर अब 15 फ रवरी से इस संबंध में विभाग को सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है।
एक मार्च से ऑनलाइन जारी होगा परमिट
एक मार्च से खनिज विभाग ऑनलाइन परमिट जारी करेगा। रॉयल्टी आदि भी ऑनलाइन हो जाएगी। इसमें वाहन की पूरी जानकारी भी देना होगी। इससे उम्मीद है कि अवैध परिवहन पर अंकुश लग सकेगा।
ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का तो रजिस्ट्रेशन भी संभव नहीं
खनिज के अवैध परिवहन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का होता है। जिनका खनिज विभाग में रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। नियम के मुताबिक ट्रैक्टर व ट्रॉली का इस्तेमाल खेती के लिए ही किया जा सकता है। ऐसे में उन्हें खनिज परिवहन के लिए रजिस्टर्ड करना ही संभव नहीं है। हैरानी की बात यह है कि फिर भी अवैध परिवहन में पकड़े जाने वाले वाहनों में 90 फीसदी यही होते हैं। एक फरवरी से अवैध उत्खनन व परिवहन के खिलाफ चल रही कार्रवाई में 20 वाहन जब्त हुए हैं और वे सभी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां ही हैं।
अवैध खनन करने वालों पर लगातार कार्रवाई
खदान में इस्तेमाल लोडिंग वाहनों को विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वाहन जब्त होकर नियमानुसार कार्रवाई होगी। अभी लगातार विभाग की कार्रवाई जारी है।
= जीएस भिड़े, खनिज अधिकारी नीमच।

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