एक मार्च से खनिज विभाग ऑनलाइन परमिट जारी करेगा। रॉयल्टी आदि भी ऑनलाइन हो जाएगी। इसमें वाहन की पूरी जानकारी भी देना होगी। इससे उम्मीद है कि अवैध परिवहन पर अंकुश लग सकेगा।
खनिज के अवैध परिवहन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का होता है। जिनका खनिज विभाग में रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। नियम के मुताबिक ट्रैक्टर व ट्रॉली का इस्तेमाल खेती के लिए ही किया जा सकता है। ऐसे में उन्हें खनिज परिवहन के लिए रजिस्टर्ड करना ही संभव नहीं है। हैरानी की बात यह है कि फिर भी अवैध परिवहन में पकड़े जाने वाले वाहनों में 90 फीसदी यही होते हैं। एक फरवरी से अवैध उत्खनन व परिवहन के खिलाफ चल रही कार्रवाई में 20 वाहन जब्त हुए हैं और वे सभी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां ही हैं।
खदान में इस्तेमाल लोडिंग वाहनों को विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वाहन जब्त होकर नियमानुसार कार्रवाई होगी। अभी लगातार विभाग की कार्रवाई जारी है।
= जीएस भिड़े, खनिज अधिकारी नीमच।