नीमचPublished: Feb 27, 2019 08:29:10 pm
Mahendra Upadhyay
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी
नीमच। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पारीक की कोर्ट ने पत्नी से पांच लाख दहेज की मांग को लेकर प्रताडि़त करने के आरोप का पति दोषी पाकर 6 माह के कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित करने की मंगलवार को सजा सुनाई है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि फ रियादीया प्रियंका जैन निवासी क्लासिक क्रॉउन कॉलोनी नीमच का विवाह फ रवरी 2014 में ग्राम सरवानिया महाराज निवासी आरोपी रूपेन्द्र जैन से हुआ था। फ रियादीया विवाह के समय उसके पिता ने क्षमतानुसार नगद रूपए, गृह उपयोगी सामग्री तथा सोने-चॉदी के आभूषण उपहार स्वरूप दिये थे। विवाह के बाद से ही आरोपी 5 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर फरियादिया को प्रताडि़त करने लगाए। तब फरियादिया के पिता विजय कुमार जैन ने दिसम्बर 2014 में आरोपी को एक लाख रुपए दिए। किंतु उसके बाद भी शेष 4 लाख रुपए के लिए आरोपी फरियादीया को प्रताडि़त करता रहा। जिससे परेशान होकर फरियादीया दिनांक 26 जनवरी 2015 को उसके पिता के घर पर चली गई। दिनांक 30 मई 2015 को आरोपी ने फरियादीया के पिता के घर पर आकर 4 लाख रुपए की मांग कर कहा कि अगर रूपये नहीं दिये तो तलाक दे दूंगा। फरियादीया ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी में कि जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 498 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच सिटी द्वारा विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
एडीपीओ कीर्ति चाफेकर द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में फरियादिया सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा 5 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर प्रताडि़त किये जाने का अपराध प्रमाणित कराया गया तथा दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि वर्तमान युग में भी दहेज लोभियो के कारण महिलाएॅ सुरक्षित नही हैं। इसलिए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। न्यायालय द्वारा आरोपी रूपेन्द्र पिता हिम्मतसिंह जैनए उम्र 33 निवासी.ग्राम सरवानिया महाराज जिला नीमच को धारा 498 भादवि के तहत दहेज मांग कर प्रताडि़त करने के मामले में कुल 6 माह के कारावास व दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया।