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ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक कराना अनिवार्य

-अभी तक पैन कार्ड और इनकम टैक्स फाइलिंग में ही अनिवार्य था-डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने वालों पर लगेगी लगाम

नीमचMar 28, 2019 / 12:34 pm

Mahendra Upadhyay

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ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक कराना अनिवार्य

नीमच।केंद्र सरकार आधार कार्ड से जुड़ा एक और कदम उठाया है, जिसको लेकर विभाग ने सभी लाइसेंस को आधार से लिंक करने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि अभी तक पैन कार्ड और इनकम टैक्स फ ाइलिंग में आधार कार्ड जरूरी होता था। विभाग वेबसाइट पर सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है।

सरकार का दावा है कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक करा दिया जाएगा तो वाहन चालक की सही पहचान तय की जा सकेगी। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के बाद घटनास्थल से भाग जाता है और फिर वो एक नया ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेते है तो लिंकिंग के बाद वो ऐसा नहीं कर पाएगा। दरअसलए जब ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक कर दिया जाएगा तो पुतलियों और आंखों के निशान यानी बॉयोमीट्रिक्स नहीं बदले जाएंगे। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो वो आसानी से पकड़ा जाएगा। यानी नाम तो बदला जा सकता है लेकिन पहचान नहीं। ऐसे में संबंधित विभाग दूसरे विभाग को चंद मिनट में ही ये बता पाएंगी कि कोई शख्स दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा है।
डुप्लीकेशन से बचाव होगा
सरकार आधार कार्ड से आपके ड्राइविंग लाइसेंस को लिंक करने की कई वजह गिना रही है। इसमें से एक वजह को जानना बेहद जरूरी है और इसके फ ायदे होना भी तय है। दरअसल, कई लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस का डुप्लीकेट बनवा लेते हैं। इसके गलत इस्तेमाल की भी आशंका रहती है। सरकार इसे रोकना चाहती है।
सही पहचान संभव होगी।
जुर्माना वसूलना होगा आसान
कई बार देखा जाता है कि अगर किसी वाहन चालक पर किए गए जुर्माने की राशि ज्यादा होती है तो वो या तो इसे भरता ही नहीं है और भरता भी है तो काफी वक्त बाद। कई बार तो जुर्माना भरने के बजाए नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिए जाते हैं। आधार और ड्राइविंग लाइसेंस की लिंकिंग के बाद ऐसा करना संभव नहीं हो सकेगा। इसका सीधा फ ायदा सरकार को होगा।
कैसे कर सकते हैं लिंक
संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाएं। वहां लिंक आधार ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहां अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालें। अब आपके सामने डीटेल्स होंगी। यहां अपना 12 अंकों वाला आधार नंबर दर्ज करें। इसके साथ ही आपको वो मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा जो रजिस्टर्ड है। इसके बाद सबमिट करें। कुछ ही देर में कन्फर्मेशन का मैसेज आपके फोन पर आ जाएगा।
हर रिकॉर्ड सरकार के पास
सॉफ्टवेयर के तैयार होने के बाद सभी लोगों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करवाना होगा। इस सॉफ्टवेयर में देशभर के ड्राइविंग लाइसेंस धारकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस सिस्टम के लागू होने के बाद ड्राइवर की तरफ से किए गए ट्रैफि क उल्लंघन का भी पूरा रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर में होगा।
-विक्रम कंग, आरटीओ नीमच।

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