नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने JNU छात्र नजीब के लापता मामले में की सुनवाई, फैसला सुरक्षित

जेएनयू से अक्टूबर 2016 में लापता हो चुके छात्र नजीब अहमद मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है।

नई दिल्लीSep 04, 2018 / 06:35 pm

Anil Kumar

दिल्ली हाईकोर्ट ने JNU छात्र नजीब के लापता मामले में सुनवाई की पूरी, आदेश सुरक्षित

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से अक्टूबर 2016 में लापता हो चुके छात्र नजीब अहमद मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। जांच ऐजेंसी सीबीआई ने कहा कि इस मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल करना चाहती है जो कि हर पहलुओं पर जांच-पड़ताल के बाद तैयार किया गया है, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे है। दूसरी तरफ नजीब की मां ने कहा है कि वह चाहती है कि सीबीआई इस मामले में फिर से जांच-पड़ताल कर नई रिपोर्ट फाइल करे।

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आपको बता दें कि इससे पहले नजीब की मां फातिमा नफीस ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए अदालत से मांग की थी कि उसके बेटे की तलाश करने के निर्देश पुलिस को दी जाए। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल दिल्ली पुलिस को सभी पहलुओं की जांच करने के आदेश दिए और नजीब की तलाश करने को कहा। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि आखिर राजधानी के एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय से कोई छात्र कैसे अचानक गायब हो सकता है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाई और करीब 600 से ज्यादा कर्मचारियों और खोजी कुत्तों की मदद लेने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं लग पाया। जिसके बाद परिवार ने अदालत से गुहार लगाई की इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। कोर्ट ने 16 मई को सुनवाई करते हुए परिवार के अनुरोध पर केद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को सौंप दिया। हालांकि करीब दो वर्ष बीत जाने के बाद भी नजीब का कई भी सुराग नहीं लग पाया है। सीबीआई के तमाम कोशिशों के बाद भी सीबीआई को भी कुछ पता नहीं चल पाया है।

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