अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) नूपुर प्रसाद ने आईएएनएस से कहा, ‘एक महिला की शिकायत मिलने के बाद सोमनाथ भारती के खिलाफ साकेत पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया है।’ पुलिस ने कहा कि भारती पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 109 (उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
वहीं, उनके समर्थक जिन्हें उन्होंने कथित तौर पर उकसाया, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (लज्जा भंग करने के इरादे से आपराधिक हमला), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 506 (आपराधिक इरादे के लिए सजा), धारा 509 (शब्द, इशारा या कृत्य से एक महिला के शील का अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
घटना एक पखवाड़ा पहले की है, जब एक गैर वित्तीय संगठन के लिए काम करने वाली महिला एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी, जहां अरविंद केजरीवाल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। शिकायतकर्ता चाहती थीं कि उनका काम दिखाने के लिए उनके समूह की कुछ महिलाएं केजरीवाल से मिलें, लेकिन भारती के समर्थकों ने उनके साथ कथित तौर पर बदतमीजी की।
पुलिस ने हालांकि भारती को तत्काल समन जारी करने से इनकार किया है। अधिकारी ने कहा, ‘सबसे पहले धारा 164 के तहत शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करेंगे, जिसके बाद हम उन्हें जांच में शामिल होने के लिए समन जारी करेंगे।’ इससे पहले, मालवीय नगर से आप विधायक घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ व शत्रुता को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा में थे।
भारती पर उनकी पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा दर्ज कराए गए घरेलू हिंसा के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। वह छेड़छाड़, उत्पीडऩ व शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं। यह मामाल जनवरी 2014 का है, जब उन्होंने मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में उन घरों पर छापेमारी की थी जिनमें अफ्रीकी मूल के विदेशी रहते थे।