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नई दिल्ली

यहां देह व्यापार को माना जाता है समाज सेवा, अब इस बात को लेकर शुरू हुई बहस

यहां देह व्यापार है लीगल, लेकिन इस मुद्दे ने एक बहस छेड़ दी है।

नई दिल्लीApr 26, 2018 / 06:27 pm

Kaushlendra Pathak

flesh trade
नई दिल्ली। दुनियाभर में देहव्यापार को लेकर अलग-अलग कानून बने हुए हैं। हालांकि, ज्यादातर देश में इसे गैर कानून बताया गया है। लेकिन, एक देश ऐसा भी है जहां यह गैर कानूनी नहीं है। बल्कि, इसे समाज सेवा और कुशल रोजगार के रूप में देखा जाने लगा है। हालांकि, अब इस मुद्दे पर बहस भी छिड़ गई है।
क्या है मामला…

दरअसल, न्यूजीलैंड की इमीग्रेशन की वेबासाइट ने देह व्यापार को कुशल रोजगार सूची में शामिल किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यूजीलैंड की इमीग्रेशन की वेबसाइट के अनुसार लिस्ट को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड व्यवसायों के मानक वर्गीकरण के तौर पर रखा गया है, जिसमें यौन सेवाएं 5वें स्तर पर हैं। बताया गया है कि अगर कोई यौनकर्मी 36.44 डॉलर (2433.28 रुपए) प्रति घंटे कमाती है तो वह यहां का वीजा पाने के लिए उम्मीदवारी कर सकती है। एनजेडएएमआई के अनुसार, बाहरी यौनकर्मी जो भी इस वीजा के पाने के इच्छुक हैं, वो सीधे आवेदन कर सकती है।
शुरू हुई बहस

वहीं, एनजेडएएमआई के प्रवक्ता पीटर मोजेस ने बताया कि आवेदनकर्ता को अनिवार्य योग्यता से गुजरना होगा, जैसे कि संबंधित कार्यक्षेत्र में उससे कम से कम तीन साल का एक्सपीरिएंस मांगा जाएगा है। उन्होंने कहा कि चुंकी देह व्यापार एक वैध व्यवसाय है फिर भी इसे एक अप्रवासी यौनकर्मी एक टेंपरेरी वीजा पर नहीं कर पाएगी। इधर, न्यूजीलैंड सामूहिक वेश्यावृत्ति संस्था की सह-संस्थापक कैथरीन हीली यौन कर्मियों के कुशल रोजगार सूची में जोड़े जाने के बारे में वाकिफ हैं। लेकिन, उनका कहना है कि अभी तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है, जिसने इस सुविधा का लाभ उठाया हो। वहीं, आईएनजेड की प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी व्यावसायिक यौन सेवाएं को प्रदान करने वाले या इस उद्देश्य वाले किसी भी व्यक्ति को रहने का ठिकाना या अस्थायी प्रवेश वीजा नहीं देती है। बहरहाल, हकीकत जो भी हो लेकिन इन मुद्दे ने एक नई हवा दे दी है।
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