अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बिसरख निवासी कुलदीप सिंह ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि उनकी जमीन अधिग्रहण मुक्त थी। ग्रेनो अथॉरिटी ने उनकी जमीन के आस—पास की जमीन को अधिगृहित किया था। कुलदीप सिंह ने दी अर्जी में कहा कि अर्जन मुक्त होने के बाद भी तत्कालीन सीईओ रमा रमण, उप महाप्रबंधक मीना भार्गव, नगर नियोजन नोडल अधिकारी ऋतुराज व्यास समेत 5 लोगों ने साजिश के तहत जमीन का अधिग्रहण कर दिया। जमीन का अधिग्रहण करने के बाद 2011 में जमीन बिल्डर वैभव जैन को दे दी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अथॉरिटी ने 2016 में कुलदीप को उसके बदले जमीन लौटाने की बात कहीं थी। लेकिन अभी तक जमीन नहीं लौटाई गई। कुलदीप ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की थी। आरोप है कि पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज नहीं की। कोर्ट संख्या-2 के स्पेशल जज ने कासना कोतवाली पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए है।