कोर्ट ने क्या कहा हाफ़िज़ सईद के मामले पर सुनवाई कर रही लाहौर हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हाफ़िज़ सईद को सिर्फ अखबार में छपी ख़बरों और कुछ सुनी-सुनाई बातों के आधार पर हिरासत में लिया गया है। लेकिन उसकी रिहाई का विरोध कर रही पंजाब सरकार अभी तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पायी है। पिछले महीने 25 सितंबर को पंजाब सरकार ने जमात-उद-दावा प्रमुख हाफ़िज़ सईद की रिहाई का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी रिहाई से क्षेत्र में अशांति फ़ैल सकती है। उसके बाद कोर्ट ने एक महीने के लिए हाफ़िज़ सईद का हाउस अरेस्ट बढ़ा दिया था।
बता दें कि मंगलवार को हाफ़िज़ सईद के मामले की सुनवाई के अवसर आंतरिक मामलों के सचिव मौके पर उपस्थित नहीं हुए जिन्हें कोर्ट के सामने पेश होकर सुनवाई से संबंधित सारे सबूत कोर्ट के सामने पेश करने थे। कोर्ट के पूछने पर वकील ने बताया कि कुछ जरुरी कारणों से सचिव कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके हैं। इसे सरकार की हाफिज को बचाने की कोशिश के नजरिये से भी देखा जा रहा है।
सरकार के इस रुख से नाराज कोर्ट ने कहा कि लगता है कि सरकार के पास हाफिज के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं। अगर ऐसा ही जारी रहा तो हाफ़िज़ को रिहा कर दिया जाएगा।