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मुंबई हमलों का गुनहगार हाफ़िज़ सईद होगा आज़ाद!

पाकिस्तानी कोर्ट ने कहा, सईद के खिलाफ नहीं मिल रहे ‘ठोस सबूत’

नई दिल्लीOct 11, 2017 / 04:10 pm

amit2 sharma

Taj Hotel 26/11

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इस्लामाबाद. मुम्बई हमलों में 164 लोगों की हत्या का गुनहगार हाफिज सईद जल्दी ही जेल से आज़ाद हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकार अभी तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई है और सिर्फ ‘कही-सुनी’ बातों के आधार पर किसी को लम्बे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
हाफ़िज़ सईद को पिछले 31 जनवरी से ही हाउस अरेस्ट में कैद कर दिया गया है। उसके ऊपर मुम्बई हमलों के मास्टर माइंड होने का आरोप है। उसे उसके चार साथियों- अब्दुलाह उबैद, मलिक ज़फ़र इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी कासिफ हुसैन- सहित हाउस अरेस्ट कर दिया गया था।
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कोर्ट ने क्या कहा

हाफ़िज़ सईद के मामले पर सुनवाई कर रही लाहौर हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हाफ़िज़ सईद को सिर्फ अखबार में छपी ख़बरों और कुछ सुनी-सुनाई बातों के आधार पर हिरासत में लिया गया है। लेकिन उसकी रिहाई का विरोध कर रही पंजाब सरकार अभी तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पायी है। पिछले महीने 25 सितंबर को पंजाब सरकार ने जमात-उद-दावा प्रमुख हाफ़िज़ सईद की रिहाई का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी रिहाई से क्षेत्र में अशांति फ़ैल सकती है। उसके बाद कोर्ट ने एक महीने के लिए हाफ़िज़ सईद का हाउस अरेस्ट बढ़ा दिया था।
बता दें कि मंगलवार को हाफ़िज़ सईद के मामले की सुनवाई के अवसर आंतरिक मामलों के सचिव मौके पर उपस्थित नहीं हुए जिन्हें कोर्ट के सामने पेश होकर सुनवाई से संबंधित सारे सबूत कोर्ट के सामने पेश करने थे। कोर्ट के पूछने पर वकील ने बताया कि कुछ जरुरी कारणों से सचिव कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके हैं। इसे सरकार की हाफिज को बचाने की कोशिश के नजरिये से भी देखा जा रहा है।
सरकार के इस रुख से नाराज कोर्ट ने कहा कि लगता है कि सरकार के पास हाफिज के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं। अगर ऐसा ही जारी रहा तो हाफ़िज़ को रिहा कर दिया जाएगा।
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भारतीय सबूतों को मानने से किया था इंकार

बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुम्बई के ऊपर हुए इस हमले के समय आतंकियों और हाफिज के बीच सीधी बातचीत हो रही थी। उस पूरी बातचीत को भारतीय एजेंसियों ने रिकॉर्ड कर लिया था। इसके आलावा मुम्बई हमले के एक मात्र जिन्दा पकडे गए आतंकी कसाब के बयानों को भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान सरकार को उपलब्ध करवाया था। घटना में मारे गए आतंकियों के पास से मिले सबूत भी पाकिस्तान सरकार को सौंपे गए थे। इन तमाम सबूतों के बाद भी पाकिस्तान सरकार ने इन्हें ‘सबूत’ मानने से इंकार कर दिया था। इसे पाकिस्तान सरकार की हाफिज को बचाने की कोशिश के रूप में देखा गया था।

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