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समझौता ब्लास्ट केस: सभी आरोपियों के बरी होने पर बौखलाया पाक, भारत का करारा जवाब

locationनई दिल्लीPublished: Mar 21, 2019 10:25:39 am

Submitted by:

Anil Kumar

समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को किया बरी।
2007 में हरियाणा के पानीपत के पास ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी।
स्वामी असीमानंद समेत चार अन्य आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में किया बरी।
आरोपियों के बरी किए जाने पर पाकिस्तान ने अपना विरोध जताया है।

स्वामी असीमानंद

समझौता बलास्ट केस: सभी आरोपियों के बरी होने पर बौखलाया पाकिस्तान, भारत ने दिया कड़ा जवाब

इस्लामाबाद। बीते एक दशक से समझौता ब्लास्ट केस मामले में बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की पंचकूला विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद से पाकिस्तान भड़क गया है। दरअसल एनआईए की विशेष कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसको लेकर अब पाकिस्तान के विरोध जताया है।

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पाकिस्तान ने जताया विरोध

बता दें कि फैसला आने के बाद पाकिस्तान सरकार ने फौरन इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया और आरोपियों को बरी किए जाने के मामले में विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के हाई कमिश्नर के खिलाफ इस मामले को विरोध स्वरूप उठाया गया है। हालांकि भारत ने भी कड़ा जवाब देते हुए यह साफ कर दिया कि भारत की न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी है। सभी आरोपियों को सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर ही बरी किया गया है। भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान खुद इस मामले में सहयोग नहीं कर रहा था। जब भारत ने समन भेजा तो पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने उसे वापस भेज दिया था।

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क्या है पूरा मामला

बता दें कि 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत के पास समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में बम विस्फोट हुआ था। इस घटना में 68 लोग मारे गए थे। जिसमें से पाकिस्तान के 43, भारत के 10 भारतीय और 15 अज्ञात लोग शामिल थे। इस मामले में 2007 से केस की सुनवाई चल रही थी। इसके बाद इस केस में पहली बार 2011 में चार्जशीट फाइल की गई। हालांकि इसके बाद 2012 और 2013 में भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई थी। फिर NIA की अदालत ने जनवरी 2014 में असीमानंद, कमल चौहान, राजिंदर चौधरी और लोकेश शर्मा के खिलाफ आरोप तय किए। इन सभी पर हत्या, देशद्रोह, हत्या, हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश के आरोप थे। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने पाकिस्तान की एक महिला राहिल वकील की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने राहिला की याचिका सीआरसीपीसी की धारा 311 के तहत खारिज कर दिया और फिर सभी अपना फैसला सुनाया। राहिला ने अपनी याचिका में कहा था कि वह गवाही देना चाहती है, लेकिन उसे गवाही देने का अवसर नहीं दिया गया। इसपर कोर्ट ने कहा कि एनआईए की ओर से जिन 13 गवाहों के नाम सौंपे गए हैं उसमें राहिला का नाम नहीं है। बता दें कि इस घटना में राहिला के पिता की मौत हो गई थी।

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