13 वर्ष की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
पोक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश ने सुनाई सजा
13 वर्ष की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
पाली। 13 वर्षीय एक नाबालिग से बलात्कार करने के अभियुक्त को दोषी मानते हुए
विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या एक पाली ने अभियुक्त को 20 वर्ष
की सजा एवं 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विशिष्ठ लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि गुड़ा एंदला थाने में एक
व्यक्ति ने 16 मार्च 2019 को रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया कि उसकी 13
वर्षीय नाबालिग पुत्री को अकेला देख नादान भाटान (गुड़ा एंदला)
निवासी ओटाराम (32) पुत्र नथाराम मेघवाल ने जबरदस्ती बलात्कार किया।
रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर
न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा। मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए
पोस्को कोर्ट संख्या एक पाली के न्याायाधीश प्रहलाद शर्मा ने दोनों
पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अभियुक्त ओटाराम पुत्र नथाराम
मेघवाल निवासी नादान भाटान (गुड़ा एंदला) को नाबालिग से दुष्कर्म करने का
दोषी मानते हुए 20 वर्ष की सजा व 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित
किया।