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पाली

नाबालिग किशोरी का गर्भपात करने वाले आरोपी चिकित्सक की जमानत अर्जी खारिज

– पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश ने खारिज की जमानत

पालीJun 21, 2021 / 09:04 pm

Suresh Hemnani

नाबालिग किशोरी का गर्भपात करने वाले आरोपी चिकित्सक की जमानत अर्जी खारिज

नाबालिग किशोरी का गर्भपात करने वाले आरोपी चिकित्सक की जमानत अर्जी खारिज

पाली। रुपए लेकर एक नाबालिग किशोरी का गर्भपात करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी चिकित्सक की जमानत अर्जी सोमवार को पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश बरकत अली ने खारिज कर दी। मामले में मुख्य आरोपी डूंगाराम प्रजापत सहित छह आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जो सभी न्यायिक अभिरक्षा में हैं।
न्यायालय पोक्सो संख्या तीन के विशिष्ठ लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि मामले में नाबालिग का गर्भपात करने के आरोप में गुजरात के पालनपुर बनासकांटा क्षेत्र के खेमाणा मलाणा निवासी डॉ. चिराग वसराम परमार पुत्र वसराम भाई को पाली पुलिस गिरफ्तार कर लाई थी, जो सात जून से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। मामले में सोमवार को आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत अजी लगाई थी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी चिकित्सक चिराग वसराम परमार की जमानत अर्जी खारिज की।
नाबालिग से किया था बलात्कार
उल्लेखनीय है कि गुड़ा एंदला थाने में 25 मई को एक जने ने अपनी 11 साल छह माह की पुत्री, जो कक्षा छह में पढ़ती हैं। उसके साथ बलात्कार होने की रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया था कि जेतपुरा निवासी डूंगाराम प्रजापत उनके गांव में गैस सिलेंडर सप्लाई करता है। उसने एक अन्य युवती के उनकी नाबालिग पुत्री से संपर्क किया। करीब छह माह पूर्व एक घर में बलात्कार किया, जिससे उनकी नाबालिग बेटी गर्भवती हो गई। उसका गर्भपात गुजरात में चिकित्सक चिराग ने किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार किया था।

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