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पाली में हत्या के आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास

– सुमेरपुर के बांकली गांव मे युवक की हत्या [ Young man’s murder ] का मामला

पालीFeb 20, 2020 / 07:52 pm

Suresh Hemnani

पाली में हत्या के आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास

पाली में हत्या के आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास

पाली/सुमेरपुर। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश शैलकुमारी सोलंकी ने युवक की हत्या के एक मामले का निस्तारण करते हुए आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक सुमेरपुर हनवंत सिंह राणावत के अनुसार सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बांकली गांव में 8 जून 2014 को बांकली निवासी चैनाराम देवासी (26 ) पुत्र जोगाराम देवासी को गांव के ही आरोपी राकेश ने षडयंत्रपूर्वक गांव के कब्रिस्तान के पास बुलाकर शराब पिलाई। इस दौरान वहां अन्य आरोपी जयपालसिंह राजपूत, प्रेमसिंह, केसरसिंह, महेन्द्रसिंह, जितेन्द्रसिंह, श्रवणसिंह व देवेन्द्रसिंह ने चैनाराम देवासी पर जानलेवा हमला किया और मौके से फरार हो गए। चैनाराम का तीन दिन बाद उपचार के दौरान दम टूट गया।
पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए गुरुवार को सभी आठों अभियुक्तों को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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