बांगड़ महाविद्यालय से मतदान सामग्री के साथ मतदान दल रविवार सुबह मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हुए।
दलों को रवाना करने से पहले प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी अंश दीप ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने में मतदान दल की भूमिका अहम होती है। चुनाव में नियुक्त अधिकारी किसी का भी आतिथ्य स्वीकार नहीं करें। चुनाव के लिए ईवीएम, मतपत्र एवं अन्य कागजात की जांच मतदान से पहले करने को कहा। जिससे बाद में किसी तरह की समस्या नहीं हो। बिना परिचय पत्र के किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र पर प्रवेश नहीं देने को कहा।
दलों को रवाना करने से पहले प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी अंश दीप ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने में मतदान दल की भूमिका अहम होती है। चुनाव में नियुक्त अधिकारी किसी का भी आतिथ्य स्वीकार नहीं करें। चुनाव के लिए ईवीएम, मतपत्र एवं अन्य कागजात की जांच मतदान से पहले करने को कहा। जिससे बाद में किसी तरह की समस्या नहीं हो। बिना परिचय पत्र के किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र पर प्रवेश नहीं देने को कहा।
गाइड लाइन की करनी होगी पालना
उन्होंने कहा कि कोरोना के समय चुनाव होने के कारण निर्धारित गाइड लाइन की पालना जरूरी होगी। सेनेटाइजर, मास्क व ग्लब्ज की व्यवस्था की गई है। मतदान केन्द्र अधिक बनाकर एक बूथ पर 900 मतदाताओं के मतदान की व्यवस्था की गई है। मतदान का समय भी बढ़ाकर 7:30 से 5:30 बजे किया गया है।
उन्होंने कहा कि कोरोना के समय चुनाव होने के कारण निर्धारित गाइड लाइन की पालना जरूरी होगी। सेनेटाइजर, मास्क व ग्लब्ज की व्यवस्था की गई है। मतदान केन्द्र अधिक बनाकर एक बूथ पर 900 मतदाताओं के मतदान की व्यवस्था की गई है। मतदान का समय भी बढ़ाकर 7:30 से 5:30 बजे किया गया है।
बरती जाए पूरी सावधानी
उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेन्द्रसिंह चौधरी ने कहा कि कोविड 19 गाइड लाइन की पालना की जाए। मतदान दल का एक भी सदस्य संक्रमित नहीं हो इसके लिए पूरी सावधानी बरती जाए। इस मौके राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक हिम्मतसिंह बाहरठ, सीईओ पीएस नागा, उपखण्ड अधिकारी उत्सव कौशल, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजेश मेवाड़ा व गौमती शर्मा मौजूद रहे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेन्द्रसिंह चौधरी ने कहा कि कोविड 19 गाइड लाइन की पालना की जाए। मतदान दल का एक भी सदस्य संक्रमित नहीं हो इसके लिए पूरी सावधानी बरती जाए। इस मौके राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक हिम्मतसिंह बाहरठ, सीईओ पीएस नागा, उपखण्ड अधिकारी उत्सव कौशल, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजेश मेवाड़ा व गौमती शर्मा मौजूद रहे।
पहचान के लिए 12 दस्तावेज मान्य
मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ ही 12 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को मान्यता दी गई हैं। इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनेरगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरका, राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक आदि शामिल है।
मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ ही 12 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को मान्यता दी गई हैं। इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनेरगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरका, राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक आदि शामिल है।