उपखंड अधिकारी ने कहा कि आयोजनकर्ताओं को विवाह संबधी सूचना आवश्यक रूप से उपखंड कार्यालय में व्यक्तिगत या विभागीय ईमेल ह्यस्रशश्चड्डद्यद्बञ्च4ड्डद्धशश.ष्शद्व के माध्यम से पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। जिसमें प्रार्थना पत्र, विवाह पत्रिका की प्रतिलिपि, वर वधु की आयु संबधी दस्तावेज,एवं आमंत्रित किए गए 50 व्यक्तियों की सूची आवश्यक रूप से देेनी होगी। आयोजनकर्ता द्वारा विवाह आयोजन की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी एवं उपखंड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि मेरिज गार्डन /स्थान कोविड 19 प्रोटोकाल के प्रावधानों का उल्लघंन करता पाया गया तो उसको एक सप्ताह के लिए सील कर दिया जाएगा।