चुनाव के लिए शनिवार को ईआरओ को इवीएम मशीनों का आवंटन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अंश दीप ने बताया कि नगर पालिका मुख्यालय पर इवीएम मशीनों को बैलट लगाकर चुनाव के लिए तैयार किया गया।
मतदान दिवस पर मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ ही 12 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को राज्य निर्वाचन आयोग ने मान्यता दी हैं। मतदाता आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनेरगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा, परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरका, राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, छात्र पहचान पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र आदि का उपयोग पहचान पत्र के रूप में किया जा सकता है।