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पाली

1 जनवरी के बाद 18 साल पूरे करने वाले मतदाता नहीं कर सकेंगे मतदान

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पालीOct 13, 2018 / 01:43 am

Satydev Upadhyay

1 जनवरी के बाद 18 साल पूरे करने वाले मतदाता नहीं कर सकेंगे मतदान

1 जनवरी के बाद 18 साल पूरे करने वाले मतदाता नहीं कर सकेंगे मतदान

चन्द्रशेखर अग्रवाल

फालना-बाली. चुनाव आयोग की गाइड लाइन के अनुसार 1 जनवरी 2018 के बाद 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा मतदान नहीं कर पाएंगे। आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिए 1 जनवरी 2018 अर्हता निर्धारित की है। यानी दिसम्बर में होने वाले मतदान से पहले हजारों युवा 18 साल की उम्र के होंगे, लेकिन उन्हें मताधिकार से वंचित रहना पडेग़ा। एेसे युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने भारत सरकार के चुनाव आयोग के निर्देश पर 4 अक्टूबर को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूचियों के निरन्तर अद्यतन के आदेश जारी किए थे। इसमें 18 से 20 वर्ष की आयु के नाम प्रारूप 6 के अनुसार जोडऩे के निर्देश हैं। आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष या उससे अधिक हैं तो ही सम्मिलित किए जाएगा। जिसका जन्म 1 जनवरी 2000 को हुआ है तो उसका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में 18 वर्ष की आयु 1 जनवरी के बाद 6 अक्टूबर तक पूर्ण कर चुके मतदाता विधानसभा चुनाव में मतदान की पात्रता से वंचित रहेंगे। जिसके कारण 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर भी युवा मतदाता को विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए ५ वर्ष तक यानि 23 वर्ष की आयु तक विधायक चुनने में अपनी सहभागिता मतदाता के रूप में अदा करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा।

युवाओं को मलाल
बाली नगरपालिका क्षेत्र की छात्रा जशोदा पुत्री कानाराम चौधरी बाली नगरपालिका में वार्ड संख्या 3 की निवासी है। वह अपना नाम जुड़वाने के लिए बीएलओ के चक्कर काटने के बाद बाली विधानसभा निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंची। वह 26जनवरी को 18 साल की हो गई। उसने मतदाता सूची में नाम जोडऩे का निर्वाचन अधिकारी से आग्रह किया। उसे बताया गया कि अभी उसका नाम नहीं जुड़ पाएगा। जशोदा जैसी कई छात्राएं और छात्रों को मलाल रहेगा कि वे लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
हर माह जुडऩे चाहिए नाम
चुनाव आयोग का नियम युवा मतदाताओं के मताधिकार की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। वर्ष के प्रत्येक माह में नाम जोडऩे का प्रावधान होना चाहिए। जिससे युवा मतदाता मताधिकार से वंचित नहीं हो।
सतपालसिंह देवड़ा, छात्र
आयोग की गाइड लाइन से जुड़ेगा नाम
&चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिए १ जनवरी अर्हता निर्धारित की है। इसके बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं का नाम आगामी वर्ष में 1 जनवरी को पात्रता के अधार पर जोड़ा जाएगा। यह चुनाव आयोग की गाइड लाइन है।
डॉ. भास्कर विश्नोई, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाली

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