सुमेरपुर के दौलपुरा गांव में गत 16 जून 2014 को नवाराम सीरवी पर हमला हुआ था। इसमें रमेश कुमार पुत्र पेमाराम सीरवी निवासी जवाली, पेमाराम सीरवी और मुकेश कुमार पुत्र गलाजी माली के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। नवाराम की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। इस मामले में तखतगढ़ थाने में 17 जून 2014 को परिवादी दीपाराम सीरवी ने आरोपितों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
पुलिस ने तीन आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। न्यायालय में अपर लोक अभियोजक नरेश शर्मा और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश शैलकुमारी सोलंकी ने अपना निर्णय सुनाने हुए मुख्य आरोपित रमेश कुमार पुत्र पेमाराम सीरवी निवासी जवाली को दोषी करार देते हुए पांच हजार के आर्थिक दंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।