scriptमारपीट करने वाले आरोपियों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास, जानें किस मामले में मिलती है कौन सी सजा | 1-1 year rigorous imprisonment to those who assaulted | Patrika News
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मारपीट करने वाले आरोपियों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास, जानें किस मामले में मिलती है कौन सी सजा

पवई थाना क्षेत्र के ग्राम करही की घटना

पन्नाJan 12, 2020 / 10:32 pm

Anil singh kushwah

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1-1 year rigorous imprisonment to those who assaulted

पवई. पवई थाना क्षेत्र के ग्राम करही में करीब चार साल पहले हुए मारपीट के एक मामले में आरोपियों को एक-एक साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी कपिल व्यास ने बताया कि ग्राम करही निवासी पहलवान सिंह 7 सितंबर 2015 को अपने घर के सामने बैठा था। तभी गांव के सुम्मेर सिंह, उसका लड़का भानू हाथ में लाठी लेकर आया और मारपीट करने लगा। पास में खड़ा गर्जन सिंह कह रहा था कि मारो जान से। इतने में आरोपी भैयाराजा भी हाथ में लाठी लेकर आया और मारपीट करने लगा। इससे उसके दाहिने हाथ ,पीठ और बाएं हाथ की छिगली व अगूंठे में चोटें आई।
ये लगती हैं धाराएं
आरापियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में पुलिस ने अपराध दर्जकर प्रकरण को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई की कोर्ट में पेश किया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान आरोपी गर्जन सिंह की मृत्यु हो गई थी। श्ेाष आरोपियों सुम्मेर सिंह पिता गर्जन सिंह (45), भैयाराजा उर्फ सुखवेन्द्र सिंह पिता सुम्मेर सिंह (21), भानू सिंह पिता सुम्मेर सिंह (20) को धारा 325,34 आईपीसी में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास और 500-500 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड नहीं भरने पर 2-2 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है। फरियादी पहलवान सिंह को धारा 357 के अंतर्गत अपील अवधि पश्चात 1000 रुपए प्रतिकर स्वरूप दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार साहू ने पैरवी की।
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