वह माफीदार के खेत के पास पहुंची थी कि आरोपी रिजवान खान पिता इस्माइल खान निवासी ग्राम कटर्रा पीछे से आया और बेटी से छेड़छाड़ की। आरोपी नाबालिग को खेत की तरफ खींचने लगा तभी पीडि़ता ने पास में बकरी चरा रही दाई को आवाज लगाई। तब दाई ने आरोपी को आवाज लगाई, तभी पीडि़ता के भाई को पास आता देख आरोपी भाग गया। मामले की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धरमपुर थाने में अपराध दर्ज किया गया था।
प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने आरोपी धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने शासन की ओर से पैरवी की।