एडीपीओ आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया, 20 जानवरी 2018 को प्रकरण क्रमांक 49/16 में विचारण उपरांत धारा 457, 380 आइपीसी के प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि कुमार बौरासी ने अभियुक्त सलमान खान, प्रदीप डूमार को दोष सिद्ध करते हुए 3-3 वर्ष का कठोर कारावास और 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया था। जब निष्पादन लिपिक द्वारा अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जा रहा था उसी समय सलमान खान न्यायालय की अभिरक्षा से भाग निकला था।
उक्त घटना की सूचना न्यायालय ने थाना कोतवाली को भेजी, जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध 81/18 पर धारा 224 आइपीसी पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वंदना सिंह ने सलमान खान निवासी गुरुद्वारा के पास रानीगंज मोहल्ला को धारा 224 आइपीसी में 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल व्यास ने पैरवी की।