मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश आरके रावतकर ने आरोपी को धारा 376(2)(झ) आइपीसी एवं 3(आइ) सहपठित धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दोष सिद्ध पाते हुए धारा 376(2)(झ) भा.द.सं. में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। 3 (आइ) सहपठित धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
कट्टा-कारतूस रखने पर एक साल का कारावास अवैध रूप से हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने एक साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई है। एडीपीओ आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया, 10 नवंबर 2018 को थाना प्रभारी सलेहा को सूचना मिली थी कि फरार वारंटी हेतराम ऊर्फ हित्तू चौधरी कट्टा लेकर लुधियाना बस्ती से होकर बाजार के रास्ते कृषि उपज मंडी कटरा की ओर जा रहा है।
सूचना की तस्दीक के बाद सलेहा पुलिस को एक युवक लुधियाना मोहल्ला से मंडी की ओर जाते दिखा। युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ पर उसने अपना नाम हेतराम ऊर्फ हित्तू चौधरी निवासी तलैया मोहल्ला थाना सलेहा बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से एक 12 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला। आरोपी के विरुद्ध आम्र्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर मामले को कोर्ट में पेश किया गया।
प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वंदना सिंह ने आरोपी को दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल व्यास ने पैरवी की।