scriptपीडि़ता बोली गांव के युवक ने किया दुष्कर्म तो कोर्ट ने दी सजा | court news in panna | Patrika News
पन्ना

पीडि़ता बोली गांव के युवक ने किया दुष्कर्म तो कोर्ट ने दी सजा

पीडि़ता बोली गांव के युवक ने किया दुष्कर्म तो कोर्ट ने दी सजा

पन्नाApr 02, 2019 / 01:47 am

Bajrangi rathore

court news in panna

court news in panna

पन्ना। मप्र के पन्ना जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पवई ने १० साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक आरके पाठक ने बताया, पीडि़ता अपने पिता व बुआ के साथ थाना शाहनगर में उपस्थित होकर मौखिक सूचना दी कि आरोपी गांव के राम मनोहर सेन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सूचना पर थाना शाहनगर ने आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश आरके रावतकर ने आरोपी को धारा 376(2)(झ) आइपीसी एवं 3(आइ) सहपठित धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दोष सिद्ध पाते हुए धारा 376(2)(झ) भा.द.सं. में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। 3 (आइ) सहपठित धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
कट्टा-कारतूस रखने पर एक साल का कारावास

अवैध रूप से हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने एक साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई है। एडीपीओ आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया, 10 नवंबर 2018 को थाना प्रभारी सलेहा को सूचना मिली थी कि फरार वारंटी हेतराम ऊर्फ हित्तू चौधरी कट्टा लेकर लुधियाना बस्ती से होकर बाजार के रास्ते कृषि उपज मंडी कटरा की ओर जा रहा है।
सूचना की तस्दीक के बाद सलेहा पुलिस को एक युवक लुधियाना मोहल्ला से मंडी की ओर जाते दिखा। युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ पर उसने अपना नाम हेतराम ऊर्फ हित्तू चौधरी निवासी तलैया मोहल्ला थाना सलेहा बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से एक 12 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला। आरोपी के विरुद्ध आम्र्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर मामले को कोर्ट में पेश किया गया।
प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वंदना सिंह ने आरोपी को दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल व्यास ने पैरवी की।

Home / Panna / पीडि़ता बोली गांव के युवक ने किया दुष्कर्म तो कोर्ट ने दी सजा

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो