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चुपके से ले जा रहे थे ओवरलोड रेत, रात 11 बजे पड़ी रेड तो चार ट्रक आए कब्जे में, जानिए पूरा मामला

चुपके ले जा रहे थे ओवरलोड रेत, रात 11 बजे पड़ी रेड तो चार ट्रक आए कब्जे में, जानिए पूरा मामला

पन्नाJan 23, 2019 / 01:29 am

Bajrangi rathore

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पन्ना। मप्र के पन्ना जिले में रेत का कारोबार धड़ल्ले से ो रहा है। प्रशासन के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने अजयगढ़ रोड पर देर रात दबिश देकर रेत से ओवरलोड चार ट्रक ों को जब्त किया है। कार्रवाई एसडीएम के नेतृत्व में की गई है। कार्रवाई से रेत कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति बनी है।
जानकारी के अनुसार एसडीएम बीबी पांडेय सहित राजस्व अमले ने सोमवार की रात करीब 11 बजे अजयगढ़ रोड पर तीन ट्रकों को ओवरलोड जाते पाया। जिन्हें खड़ा करा लिया गया।

एक ट्रक इससे पहले पकड़ा गया था। इन सभी ट्रकों पर ओवरलोड की कार्रवाई करते हुए इन्हें जब्त कर लिया गया है। एसडीएम ने बताया, चारों ट्रकों पर ओवरलोड होने पर कार्रवाई की गई है। इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
पुलिस पर खाली ट्रक पकडऩे के आरोप

9 जनवरी 2019 को रात्रि 10 बजे के करीब बरकोला रोड पर नायब तहसीलदार केके शर्मा की टीम ने डंपर क्रमांक एमपी 35 एचए 0422 एवं एमपी 35 एचए 0396 को खाली होकर घर लौटते समय जब्त किया था। मामले में मालिक ने शिकायत करते हुए डंपर छुड़वाए जाने की मांग की है।
बताया गया कि कलेक्टर के आदेश से रात्रि में रेत परिवहन पूर्णत: बंद है। तब उक्त वाहन को चालक मालिक विक्रम सिंह निवासी मझगांय के घर खड़ा करने ला रहे थे, तभी राजस्व अमले ने थाने में डंपरों को खडा करवा लिया। वाहन मालिक ने अनुविभागीय अधिकारी जेएस बघेल को ज्ञापन देकर वाहनों को शीघ्र छुड़वाए जाने की मांग की है।
मारपीट पर कारावास, अर्थदंड भी

जमीन विवाद में महिला से मारपीट कर हाथ तोडऩे के आरोपी को कोर्ट ने छह माह की कैद और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया, गुुनौर थाना क्षेत्र के ग्राम पाली निवासी तिजिया बाई 22 नवंबर 2016 को सुबह 8 बजे घर पर थी तभी आरोपी नंदूकोरी ने घर आकर बोला, तुम्हारे लड़के ने हमारी जमीन जोत ली है।
महिला को रास्ते में रोककर आरोपी उससे गाली-गलौज करने लगा। मना करने पर लाठियों से पिटाई कर दी। पीडि़ता ने डॉयल 100 की मदद से आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनोज कुमार तिवारी ने आरोपी को धारा 325 आइपीसी में 6 माह के साधारण कारावास और 500 रु के अर्थदण्ड से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकार ऋषिकांत द्विवेदी ने पैरवी की।

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