राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि इस मामले मे लालू प्रसाद समेत सभी 31 आरोपियों को कल सशरीर कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है । प्रभात ने यह भी बताया कि आज अदालत ने यह पूछा कि आरसी 36ए/96 मामले में किसी आरोपी की कोई याचिका लंबित है या नहीं, इस पर सभी आरोपियों के अधिवक्ताओं ने बताया कि कोई याचिका लंबित नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित की है। उन्होंने यह भी कहा कि कल दोपहर बाद फैसला सुनाये जाने की संभावना है ।
एजी समेत तीन अधिकारियों की मामले में भूमिका संदेहास्पद: अधिवक्ता अनंत कुमार
लालू प्रसाद के एक अन्य अधिवक्ता अनंत कुमार ने बताया कि अदालत ने यह माना है कि एजी समेत तीनों अधिकारियों की मामले में भूमिका संदेह के घेरे में है । उन्होंने बताया कि अदालत ने एकीकृत बिहार के तत्कालीन महालेखाकार पीके मुखोपाध्याय, उप महालेखाकार बीएन झा और सीनियर डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार के खिलाफ समन जारी किया है । अदालत ने इस मामले में आगामी 16 अप्रैल तक संबंधित प्राधिकार से अभियोजन स्वीकृति का आदेश प्राप्त करने को कहा है।
गौरतलब है कि इससे सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने विगत 5 मार्च को दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए 15 मार्च को फैसले की तिथि निर्धारित की थी। लेकिन राजद अध्यक्ष की ओर से अंतिम क्षणों में दायर की गयी याचिका पर सुनवाई के कारण फैसले की तिथि बढ़ानी पड़ी।