पटना हाईकोर्ट ने विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को सरकारी आवास खाली करने के आदेश दिए है। राज्य सरकार ने महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते उन्हें देशरत्न मार्ग स्थित यह आवास आवंटित किया था। सरकार से अलग होने के बाद उन्हें यह आवास खाली करने को कहा गया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
पटना हाईकोर्ट के न्ययाधीश ज्योति शरण की गंडपीठ ने सुनवाई के बाद शनिवार को आवास खाली करने के आदेश दिया। बता दें कि महागठबंधन सरकार भंग होने के बाद सूबे में एनडीए की सरकार बनी और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी प्रदेश के नये उपमुख्यमंत्री बने। उपमुख्यमंत्री के लिए आवंटित यह बंगला सरकार के आदेश के बावजूद तेजस्वी यादव खाली नहीं कर रहे थे।