इसलिए हुई कार्रवाई, बंद कराई लैब
दरअसल हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में इटावा के रहने वाले एक व्यक्ति ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न जिलों में संचालित गैर पंजीकृत पैथकांइड पैथालॉजी लैब को दो दिन के भीतर सील कराने का आदेश पारित किया था। आदेश यहां आते ही सीएमओ डॉ. सीमा अग्रवाल ने अपने एसीएमओ समेत सदर के एसडीएम व सीओ सिटी को पत्र भेजकर हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस आदेश के पालन का साक्ष्य भी हाईकोर्ट में पेश करना है। ऐसे में स्टेडियम रोड पर स्थित गैर पंजीकृत पैथ काइंड को सील कराकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।