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आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत, 11 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की सलाह पर आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों की याचिका खारिज कर दी है।

नई दिल्लीNov 06, 2019 / 07:59 am

Mazkoor

arvind kejriwal

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा का चुनाव अगले साल साल की शुरुआत में होना है। इसके पहले आम आदमी पार्टी को बड़ी नैतिक जीत मिली है। चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि 17 मार्च 2017 को अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने विधायक संजीव झा समेत 11 विधायकों के खिलाफ लाभ के पद की याचिका लगाई थी।

इन विधायकों पर यह था आरोप

आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग के अनुसार, आम आदमी पार्टी के 11 विधायक लाभ के पद पर थे। उन्होंने अपनी याचिका में इन विधायकों पर आरोप लगाया था कि इन विधायकों ने दिल्ली के 11 जिलों में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑफिस पर कब्जा जमा रखा है, जबकि ये विधायक डीडीएमए के को-चेयरमैन नियुक्त नहीं किए गए हैं, न ऐसा कोई प्रावधान है। इसलिए इनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इस आदेश में लिखा है कि चुनाव आयोग की जांच में पाया कि यह मामला लाभ के पद के तहत नहीं आता है। इसलिए यह याचिका खारिच की जाती है।

इन विधायकों को मिली राहत

संजीव झा, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, पवन कुमार शर्मा, श्रीदत्त शर्मा, राजेश गुप्ता, सरिता सिंह, दिनेश मोहनिया, अमानुल्लाह खान, कैलाश गहलोत और जरनैल सिंह।

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