वहीं टीएस बग्गा ने कहा है कि सज्जन कुमार सिंह को मिली उम्र कैद की सजा काफी नहीं है। वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और इस सजा को फांसी की सजा में बदलवाएंगे। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने सज्जन के अलावा बलवान खोखर, कैप्टन भागमल और गिरधारी लाल की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है. जबकि पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा बढ़ाते हुए 10-10 साल की जेल की सजा सुना दी. इससे पहले निचली अदालत ने महेंद्र और किशन को तीन तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
सिख दंगे पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सज्जन कुमार को ३१ दिसंबर तक सरेंडर करना होगा. बाकी अन्य 6 केसों पर हाई कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है. यह पहली बार है जब ३४ साल साल पुराने इस मामले में सज्जन को दोषी ठहराया गया है।