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राजनीति

भागलपुर हिंसा मामले में अर्जित की नियमित जमानत याचिका खारिज

मंगलवार को भागलपुर कोर्ट से दंगे के आरोपी अर्जित चौबे को निराश हाथ लगी।

Apr 03, 2018 / 12:12 pm

Dhirendra

arijit chaube
नई दिल्‍ली। भागलपुर हिंसा मामले में जेल में बंद केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे की नियमित जमानत याजिका अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी। भागलपुर के अपर मुख्‍य न्‍यायिक दंडाधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्‍तव की अदालत में इस केस की सुनवाई हुई। इस मामले में अन्‍य आरोपियों की जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज की जा चुकी हैं।
डॉक्‍टरों की निगरानी में हैं अर्जित
सोमवार को भागलपुर जेल में अर्जित शाश्वत से मिलने उनकी मां नीता चौबे, भाई अविरल शाश्वत चौबे और पत्नी विजेता चौबे मिलीं थीं। मुलाकात के दौरान अर्जित ने अपने पिता अश्विनी चौबे के बारे में जानकारी हासिल की। जेल सुपरिटेंडेंट रवींद्र चौधरी के मुताबिक मंगलवार तक अर्जित स्वास्थ की निगरानी के लिए निगरानी वार्ड में रहेंगे। उनकी किडनी में स्टोन की समस्या की जानकारी जेल प्रशासन को मिली है। इसलिए उन्‍हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।
5 अन्‍य आरोपी भी गिरफ्तार
भागलपुर हिंसा मामले में पांच अन्‍य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्‍हें भागलपुर के नाथनगर के एक गांव से मंगलवार की सुबह गिरफ्तार किया गया। भागलपुर हिंसा के ही मामले में दर्ज एक अन्‍य एफआइआर के तीन अन्‍य आरोपियों ने भी मंगलवार को अदालत में सरेंडर कर दिया। इसके पहले नाथनगर इंस्पेक्टर मो. जेनीफुद्दीन ने अदालत में 17 मार्च को चंपानगर में हुए उपद्रव मामले में नामजद 12 आरोपियों के खिलाफ कुर्की-जब्ती के लिए अर्जी दाखिल की। संबंधित अदालत से किसी कारणवश कुर्की-जब्ती का आदेश नहीं मिल पाया। अदालत यह आदेश मंगलवार को दे सकती है। आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर में 17 मार्च को सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इस घटना में पुलिस जवान समेत कई लोग घायल हो गए थे। इस हिंसा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेट अर्जित शाश्वत का नाम आया था। कोर्ट ने अर्जित की गिरफ्तारी के लिए 24 मार्च को वारंट जारी किया था।

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