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अरविंद केजरीवाल को CM पद हटाने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज

कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के पास कानूनी और संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

Jan 08, 2019 / 07:42 pm

Chandra Prakash

Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल को CM पद हटाने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से एक अच्छी खबर मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल की बर्खास्तगी की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित रूप हमला करने मामले में केजरीवाल को आरोपी बनाए जाने की वजह से दाखिल की गई थी।

किसी भी मामले में दोषी नहीं केजरीवाल: कोर्ट

मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और चीफ जस्टिस वी.कामेश्वर राव की खंडपीठ ने वकील हरिनाथ राम की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला अभी निचली अदालत के पास लंबित है और निर्वाचित प्राधिकारियों को इस तरह से हटाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल अब तक किसी अपराध में दोषी करार नहीं दिए गए हैं।

सीएम केजरीवाल को हुई थी हटाने की मांग

याचिकाकर्ता ने कहा कि निचली अदालत ने मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया है। इसलिए, केजरीवाल के पास कानूनी व संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वकील ने अदालत से मामले में शामिल आरोपी मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री को हटाए जाने का निर्देश देने का आग्रह किया।

क्या है अंशु प्रकाश मारपीट मामला

1986 बैच के आईएएस अधिकारी अंशु प्रकाश पर कथित तौर पर मुख्यमंत्री के आवास पर 19 फरवरी को हमला किया गया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बीते साल अगस्त में ‘आप’ के 11 विधायकों व केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

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