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गुजरात विधानसभा ने पास किया आतंकवाद विरोधी बिल

गुजरात सरकार
ने विवादित आतंकवाद विरोधी एवं संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (गुजकोक)
2015 को पास कर दिया

Mar 31, 2015 / 04:09 pm

सुनील शर्मा

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने मंंगलवार को विवादित आतंकवाद विरोधी एवं संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (गुजकोक) 2015 को पास कर दिया। राज्य की भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से विधानसभा के पटल पर अधिनियम को रखा और बहुमत से पास कर दिया। इस बिल को राष्ट्रपति पूर्व में तीन बार राज्य सरकार को वापस कर चुके हैं।

आतंकवाद विरोधी एवं संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (गुजकोक) को पहली बार वष्ाü 2003 में लाया गया था। नया बिल इसी को थोड़ा-बहुत संशोधित कर लाया गया है। वष्ाü 2003 के बिल को तत्कालीन राजग सरकार और बाद में संप्रग सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी। अब केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से आनंदी बेन पटेल सरकार को उम्मीद है कि इस कानून को मंजूरी मिल जाएगी। गुजरात के गृह राज्य मंत्री रजनीकांत पटेल का दावा है कि संगठित अपराध समाज के लिए नए खतरे के रूप में उभरा है। ऎसे में इस कानून की बेहद ही जरूरत है।

इसलिए कड़ा कानून जरूरी

– गुजरात की 1600 किमी सीमा समुद्री है
– 500 किमी सीमा पाकिस्तान से लगी
– पिछले एक दशक में कई आतंकवादी हमलों का कर चुका है सामना
– राज्य के अक्षरधाम मंदिर, ट्रामा सेंटर और रघुनाथ मंदिर पर हो चुके हैं आतंकवादी हमले

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