उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव जीतने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाना चुनावी नियमों के प्रतिकूल है। निकेश कुमार ने अदालत से लीग के विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इंडियन मुस्लिम लीग विधायक को अयोग्य करार देने के बाद हाईकोर्ट ने आजीकोड़ विधानसभा सीट के लिए दोबारा चुनाव कराने का आदेश चुनाव आयोग को दिया है। शाजी की सदस्यता को छह साल के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। कोर्ट ने निकेश की उस अपील को रिजेक्ट कर दिया जिसमें उन्होंने खुद को विधायक चुने जाने का दावेदार बताया था।
केरल हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद शाजी की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है। अगर उन्हें अपनी दावेदारी को जिंदा रखना है तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर वो अपना पक्ष रख सकते हैं। उनकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा सकती है। शीर्ष अदालत हाईकोर्ट के ऑर्डर को बरकरार भी रख सकती है। सदस्यता बचाए रखने के लिए शाजी को खुद पर लगाए आरोपों के मामले में निर्दोष साबित करना होगा।