आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे शरीफ गौरतलब है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नवाज शरीफ को आजीवन चुनाव नहीं लड़ने का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने पनामा पेपर में फंसे नवाज शरीफ को उम्रभर के लिए अयोग्य करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी शख्स को संविधान की धारा 62 (1)(एफ) के तहत अयोग्य ठहरा दिया है तो वह जिंदगीभर के लिए अयोग्य रहेगा। आपको बता दें कि पांच जजों की बेंच ने संविधान के आर्टिकल 62 (1) के अंतर्गत नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराया है। कोर्ट ने नवाज शरीफ के अलावा पीटीआई नेता जहांगीर तरीन को भी हमेशा के लिए अयोग्य करार दिया है। फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि सरकारी प्रतिनिधियों को हमेशा सच्चा होना चाहिए।
शरीफ पर भ्रष्टाचार के कई मामले गौरतलब है कि नवाज शरीफ पर भ्रष्टाचार के तीन मामले चल रहे हैं। वहीं इस साल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य ठहराया गया कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी का मुखिया नहीं रह सकता। इस फैसले के बाद ही नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के अध्यक्ष पद से हट गए थे।