scriptनेशनल हेराल्ड: सोनिया-राहुल गांधी को बिना शर्त जमानत मिली | Sonia and Rahul Gandhi get bail in national herald case | Patrika News

नेशनल हेराल्ड: सोनिया-राहुल गांधी को बिना शर्त जमानत मिली

Published: Dec 19, 2015 03:42:00 pm

एके एंटनी ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की जमानत ली, मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी

sonia gandhi

sonia gandhi

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बिना शर्त जमानत मिल गई है। दोनों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। कपिल सिब्बल ने सोनिया व राहुल गांधी की ओर से दलील दी और जमानत बॉन्ड भरने की बात मान ली। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने जमानत देने का विरोध किया और कहाकि दोनों देश छोड़कर भाग सकते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।

मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की जमानत ली। कोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर सबूत पेश करने को कहा है। इस मामले में केवल सैम पित्रोदा को छोड़कर सभी आरोपियों को जमानत दी गई है। पित्रोदा को स्वास्थ्य कारणों के चलते छूट दी गई, वे बाद में कोर्ट में उपस्थित होंगे।

कोर्ट में पेश होने से पहले कांंग्रेस नेताओं की गुलाम नबी आजाद के घर पर बैठक हुई। कोर्ट पहुंचने के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी गाड़ी से उतरने के बाद पैदल की कोर्ट के अंदर गए। इससे पहले कांग्रेस ने इस मामले के पीछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा का हाथ बताया। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाया कि सुब्रमण्यम स्वामी को सोनिया गांधी व राहुल गांधी पर केस करने का इनाम सरकारी मकान व जेड सिक्योरिटी के रूप में दिया गया।

कोर्ट पर सुरक्षाबलों का पहरा
सुनवाई के दौरान कोर्ट के आसपास सुरक्षाबलों तैनात रहे। एसपीजी, सीआरपीएफ,दिल्ली पुलिस के 500 जवानों ने कोर्ट के पास घेरा बनाकर रखा। इसी बीच कांग्रेस समर्थकों ने सोनिया गांधी के समर्थन में और सुब्रमण्यम स्वामी के विरोध में जगह-जगह पोस्टर लगाए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला भी फूंका गया।

क्या है मामला
कांग्रेस नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी फंड से नेशनल हेराल्ड अखबार को 90 करोड़ रुपये का लोन दिया और फिर उसकी प्रोपर्टी हड़पने के मकसद से उसे 50 लाख रुपये में खरीद लिया। इस मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने टैक्स चोरी और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। पटियाला हाउस कोर्ट के निर्देश के बाद ईडी ने जांच का केस दर्ज किया था। फेमा के उल्लंघन की शिकायत सही पाए जाने पर दोनों पर नियमित केस दर्ज कर लिया गया।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो