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प्रतापगढ़

निजी दुकानों से यूरिया खरीद पर नहीं दिया जाते बिल उर्वरक विक्रेताओं को विभाग की कड़ी हिदायत

जिले में इन दिनों रबी की फसल में यूरिया की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर समितियों और निजी दुकानों पर भी यूरिया की उपलब्धता कराई जा रही है। ऐसे में किसान दुकानों और समितियों में यूरिया लेने के लिए पहुंच रहे है। दूसरी ओर कुछ दुकानों पर निर्धारित दर से अधिक राशि लिए जाने की शिकायतें भी मिली है। कुछ दुकानों पर किसानों को बिल भी नहीं दिए जा रहे हैं।

प्रतापगढ़Dec 10, 2019 / 11:50 am

Devishankar Suthar

निजी दुकानों से यूरिया खरीद पर नहीं दिया जाते बिल  उर्वरक विक्रेताओं को विभाग की कड़ी हिदायत

निजी दुकानों से यूरिया खरीद पर नहीं दिया जाते बिल उर्वरक विक्रेताओं को विभाग की कड़ी हिदायत


कृषि विभाग हुआ सचेत
प्रतापगढ़
जिले में इन दिनों रबी की फसल में यूरिया की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर समितियों और निजी दुकानों पर भी यूरिया की उपलब्धता कराई जा रही है। ऐसे में किसान दुकानों और समितियों में यूरिया लेने के लिए पहुंच रहे है। दूसरी ओर कुछ दुकानों पर निर्धारित दर से अधिक राशि लिए जाने की शिकायतें भी मिली है। कुछ दुकानों पर किसानों को बिल भी नहीं दिए जा रहे हैं। दुकानों पर बिना बिल के ही यूरिया बेचा जा रहा है। इसे लेकर किसानों ने निर्धारित राशि और बिल दिलाने के लिए कृषि विभाग से मांग भी उठाई है। जिले में अधिकांश दुकान पर किसानों को बिल नहीं दिए जाने की शिकायतें भी कृषि विभाग के पास पहुंची है। इसके बाद विभाग हरकत में आ गया है। विभाग की ओर से सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई है। जिसमें अनुज्ञा पत्र निलंबन की कार्रवाई करने की सख्य हिदायत दी गई है।
नहीं तो होगी कार्रवाई
शिकायतों के बाद विभाग सख्त हो गया है। विभाग की ओर से सभी उर्वरक विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी गई है। जिसमें कहा है कि उर्वरक केन्द्र पर अधिक दर की शिकायतें मिल रही हैं। जो उर्वरक नियंत्रण आदेश १९८५ की धारा ३(३) के उल्लंघन हैं। धारा ४ के अनुसार स्टॉक, मूल्य का प्रदर्शन ना करना, धारा ५ के अनुसार बिना बिल दिए आदान विक्रय करना शामिल हैं। इस प्रकार के मामले में उर्वरक अनुज्ञा पत्र निलम्बित की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभाग ने कृषकों को बिल जरुर देना है। प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश १९८५ के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
ये हैं जिले में दुकानों की स्थिति
जिले में कुल २२४ उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस जारी किए हुए हैं। इनमें से ५८ सहकारी समितियां हैं। जबकि १६६ दुकानदार हैं। इनके यहां यूरिया उपलब्ध कराया जाता है।
दी गई है सख्त हिदायत
जिले में यूरिया को लेकर विभाग पूरी तरह से नजर रखे हुए है। बिल नहीं देने की कुछ स्थानों से शिकायतें मिली है। इस पर विभाग ने आदान विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी है। जिसमें निर्धारित राशि लेने और इसका बिल देने के लिए पाबंद किया गया है। शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।
मनोहर तुषावरा
उप निदेशक, कृषि विस्तार, प्रतापगढ़
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