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प्रतापगढ़

रबी की फसल में ८० प्रतिशत तक रहेगा जोखिम

रबी की फसल का फसली बीमा कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें बीमित फसलों में जोखिम स्तर इस बार ८० प्रतिशत किया गया है।

प्रतापगढ़Nov 27, 2019 / 11:42 am

Devishankar Suthar

रबी की फसल में ८० प्रतिशत तक रहेगा जोखिम

रबी की फसल में ८० प्रतिशत तक रहेगा जोखिम

किसानों को रबी फसल में बीमा के लिए अधिसूचना जारी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी फसल के लिए ३१ दिसंबर तक करवा सकेंगे बीमा
प्रतापगढ़. रबी की फसल का फसली बीमा कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें बीमित फसलों में जोखिम स्तर इस बार ८० प्रतिशत किया गया है। वहीं किसानों को कुल प्रीमियम का धान्य फसलों के लिए १.५० प्रतिशत और उद्यानिकी फसलों के लिए ५ प्रतिशत राशि किसानों को देनी होगी। जबकि शेष राशि ५०-५० प्रतिशत राज्य सरकार और केन्द्र सरकार देगी। रबी में फसलों का बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि ३१ दिसंबर तक तय की गई है। अब किसान ३१ दिसंबर तक रबी २०१९-२० की फसल का बीमा करवा सकेंगे।
जिले में यह फसलें ली गई बीमा क्षेत्र में
बीमा योजना में अधिसूचित की गई फसलों में प्रतापगढ़ जिले में गेहूं, चना, जौ सरसों, इसबगोल, मैथी, मसूर शामिल है। इमसें सभी तहसीलों के लिए अलग-अलग फसलें है।
अऋणी किसान स्वैच्छिक आधार पर करा सकते है बीमा
जिन किसानों ने सहकारी बैंक, सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक व भूमि विकास बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं से रबी २०१९-२० के लिए फसल ऋण लिया हो, उनके लिए इस योजना में फसल बीमा करवाना अनिवार्य है। जो किसान ३१ दिसंबर तक ऋण लेंगे, उनके लिए भी बीमा करवाना आवश्यक है। कृषि विभाग के सहायक निदेशक ख्यालीलाल खटीक ने बताया कि इसके साथ ही गैर ऋणी काश्तकारों के लिए स्वैच्छिक आधार पर बीमा करवाने का प्रावधान है। बीमा के लिए किसान जिस जिले में रह रहा है, उस जिले के परिधि क्षेत्र में बंटाई की भूमि ही मान्य होगी। ऋणी किसानों का प्रीमियम उनके खातों से वसूल किया जाएगा। बीमा को लेकर फसलों की बुवाई की तिथियां भी तय कर दी गई है।
जिले में फसली बीमा शुरू
जिले में रबी फसलों के लिए बीमा शुरू कर दिया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए एचडीएफसी एग्रो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को चयनित किया गया है। जिसके टोल फ्री नम्बर 18002660700 पर व्यक्तिगत रूप से फसल क्षति को दर्ज करा सकते है। एचडीएफसी एग्रो जिला प्रबंधक अजय पांडे ने बताया कि इसके लिए जिले में तहसील स्तर पर कर्मचारी लगाए गए है। जो कार्य कर रहे है।
स्थानिक आपदाओं व तात्कालिक सहायता के लिए एवं फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में रखी अधिसूचित फसल में क्षति होने पर क्षति स्तर का आकंलन करने के लिए संयुक्त कमेठी गठित की गई है। जिसमें सहायक कृषि अधिकारी, क्षेत्रीय गिरदावर, बीमा कम्पनी द्वारा मनोनीत क्षति मूल्यांकनकर्ता व संबंधित कृषक होंगे।
जिले में यह है स्थिति
प्रतापगढ़ जिले में अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी। वहीं जिले में ३६९९८ किसानों जिनमें से कोड़ रुपए का प्रिमियम जमा हुई है। बीमित क्षेत्रफल ४२९३२ हैक्टेयर है।
रबी फसल के लिए बीमा अवश्य कराएं
जिले में किसानों को रबी फसल का बीमा जरूर कराना चाहिए। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऋणी किसानों का बीमा बैंकों, सहकारी संस्थाओं में होगा। जबकि अऋणी किसानों को व्यक्तिगत आधार पर बीमा कराना होगा। बैंकों से ऋण लेते समय बीमा की प्रीमियम आवश्यक रूप से जमा कराएं। जिसमें फसल का विशेष ध्यान रखें।
मनोहर तुषावरा
उप निदेशक, कृषि विस्तार, प्रतापगढ़

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